आयुक्त के कहने पर होना करने के लिए अभियोजन
आयुक्त के कहने पर होना करने के लिए अभियोजन.
279. 1 [(एल) एक व्यक्ति के तहत अपराध के लिए के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा अनुभाग 275A , अनुभाग 276A , खंड 276B , खंड 276C , खंड 276CC , खंड 276D , खंड 277 , खंड 278 या अनुभाग 278A के कहने पर छोड़कर आयुक्त.]
2 [(1 ए) के एक व्यक्ति के तहत अपराध के लिए के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा अनुभाग 276C या अनुभाग 277 जिनके संबंध में एक आकलन वर्ष के लिए आकलन के संबंध में लगाए गए दंड या उस पर imposable खंड के अधीन (iii) उप - धारा की (1) के खंड 271 के तहत एक आदेश द्वारा कम या माफ कर दिया गया है अनुभाग 273A .]
(2) आयुक्त कार्यवाही की संस्था से पहले या बाद में या तो किसी भी तरह के अपराध यौगिक सकता है.
3 किसी भी कार्यवाही उप - धारा के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लिया गया है कहाँ [(3) (1), किसी भी बयान दिया या खाता या खंड (क) में निर्दिष्ट आयकर अधिकारियों के किसी भी पहले ऐसे व्यक्ति द्वारा उत्पादित अन्य दस्तावेज़, ( ख), (ग), (घ) और (ई) धारा 116 केवल ऐसे बयान दिया था कि जमीन या ऐसे खाते या अन्य दस्तावेज़ पर ऐसी कार्रवाइयों के प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य नहीं होगा विश्वास में उत्पादन किया गया था कि imposable की सजा कम या माफ कर दी जाएगी 4 [तहत खंड 273A ] या ऐसी कार्यवाही लिया गया था जिनके संबंध में अपराध बढ़ जाएगा.]
1 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10. इससे पहले यह INCOMS कर (संशोधन) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा संशोधन किया गया था 1965/12/03, वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी 1965/01/04, वित्त अधिनियम, 1968, 1968/1/4 और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 से प्रभावी, प्रभावी 1971/01/04.
प्र.20. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10. इससे पहले यह आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1965, द्वारा डाला गया था प्रभावी 1965/12/03.
(3) आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1965, द्वारा डाला प्रभावी 1965/12/03.
(4) कराधान कानून (संशोधन) द्वारा "खंड 271 की उपधारा के तहत (4 क)" अधिनियम, 1975 से प्रभावी के लिए एवजी 1975/01/10.
[वित्त अधिनियम, 1981 के द्वारा संशोधित]

