कुछ मामलों में आस्तियों, लेखा बहियों, आदि के बारे में उपधारणा
कुछ मामलों में आस्तियों, लेखा बहियों, आदि के बारे में उपधारणा
278घ. (1) जहां धारा 132 के अधीन किसी तलाशी के दौरान, कोर्इ धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान चीज या वस्तु (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् आस्ति कहा गया है) या कोर्इ लेखा बहियां या अन्य दस्तावेजें किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में पार्इ गर्इ हैं और ऐसी आस्तियां या लेखा बहियां या अन्य दस्तावेजें अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध या ऐसे व्यक्ति और धारा 278 में उल्लिखित व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए साक्ष्य में दी जाती है वहां धारा 132 की उपधारा (4क) के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी आस्तियों या लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों के संबंध में लागू होंगे।
(2) जहां धारा 132क की उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण से अभिरक्षा में ली गर्इ कोर्इ आस्तियां या लेखा बहियां या अन्य दस्तावेजें, उस धारा की उपधारा (2) के अधीन अध्यपेक्षक अधिकारी को दी जाती हैं और ऐसी आस्तियां, लेखा बहियां या अन्य दस्तावेजें अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध या ऐसे व्यक्ति और धारा 278 में उल्लिखित व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए साक्ष्य में दी जाती हैं, वहां धारा 132 की उपधारा (4क) के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी आस्तियों या लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों के संबंध में लागू होंगे।
[वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधित रूप में]

