हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा अपराध
1 हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा अपराध.
278C. (इस अधिनियम के तहत एक अपराध एक हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा किया गया है, जहां 1), कर्ता उसके अपराध का दोषी समझा जाएगा और के खिलाफ और तदनुसार दंडित किया जा सकता हो जाएगा:
वह अपराध उनकी जानकारी के बिना या वह इस तरह के अपराध के कमीशन को रोकने के लिए सभी कारण परिश्रम प्रयोग किया था कि प्रतिबद्ध था साबित होता है कि अगर इस उप - धारा में समाहित कुछ भी नहीं किसी भी दण्डनीय कर्ता प्रस्तुत करना होगी.
(2) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), जहां इस अधिनियम के तहत एक अपराध एक हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा किया गया है और यह अपराध की सहमति या मिलीभगत के साथ प्रतिबद्ध किया गया है कि proyed है, या किसी के कारण है हिंदू अविभाजित परिवार के किसी भी सदस्य की ओर से उपेक्षा, ऐसे सदस्य भी है कि अपराध का दोषी समझा जाएगा और के खिलाफ और तदनुसार दंडित किए जाने की दायी होगा.]
1 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा मूल अनुभाग 278 के लिए एवजी अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10.
[वित्त अधिनियम, 1980 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 के द्वारा संशोधित]

