आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 278ख

कंपनियों द्वारा अपराध

धारा

धारा संख्या

278ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXII - अपराध और मुकदमें

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1979

कंपनियों द्वारा अपराध

कंपनियों द्वारा अपराध

1 कंपनियों द्वारा अपराध.

278B. (1) इस अधिनियम के तहत एक अपराध एक कंपनी द्वारा किया गया है, वहां समय पर अपमान किया था, जो हर व्यक्ति के प्रभार में था, और कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए भी कंपनी के लिए जिम्मेदार था कंपनी के अपराध का दोषी नहीं समझा और के खिलाफ और तदनुसार दंडित किए जाने की दायी होगा किया जाएगा:

वह अपराध उनकी जानकारी के बिना या वह इस तरह के अपराध के कमीशन को रोकने के लिए सभी कारण परिश्रम प्रयोग किया था कि प्रतिबद्ध था साबित होता है कि अगर इस उप - धारा में समाहित कुछ भी नहीं किसी भी दण्डनीय किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत करना होगी.

(2) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1) इस अधिनियम के तहत एक अपराध एक कंपनी द्वारा किया गया है और यह oftence की सहमति या मिलीभगत के साथ प्रतिबद्ध किया गया है कि साबित हो गया है जहां. या कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के किसी भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से किसी भी उपेक्षा के कारण है भी कि अपराध का दोषी समझा जाएगा और तैयारी की जा करने के लिए उत्तरदायी होगा के खिलाफ और तदनुसार दंडित.

विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "कंपनी" एक निगमित निकाय का मतलब है, और भी शामिल है,

(मैं) एक फर्म; और

(Ii) व्यक्तियों का एक संघ या निगमित या नहीं व्यक्तियों की एक संस्था; और

संबंध में (ख) "निदेशक", को

(मैं) एक फर्म, फर्म में भागीदार है;

(Ii) व्यक्तियों या व्यक्तियों के एक शरीर के किसी भी एसोसिएशन, उसके मामलों को नियंत्रित करने के लिए किसी भी सदस्य का मतलब है.]

 

1 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 से प्रभावी, 1975/01/10 द्वारा मूल अनुभाग 278 के लिए एवजी.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1979 के द्वारा संशोधित]

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