अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान किए जाने की आयुक्त की शक्ति
59क[अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान किए जाने की आयुक्त की शक्ति
278कख. (1) कोर्इ व्यक्ति अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान किए जाने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, यदि उसने धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है और समझौते की कार्र्यवाहियों का धारा 245जक के अधीन उपशमन हो गया है।
(2) उपधारा (1) के अधीन आयुक्त को आवेदन उपशमन के पश्चात् अभियोजन की कार्यवाहियों के संस्थापन के पश्चात् नहीं किया जाएगा।
(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने, उपशमन के पश्चात्, आय-कर प्राधिकारी को उसके समक्ष की कार्यवाहियों में सहयोग किया है और अपनी आय का और उस रीति का, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गर्इ है पूर्ण और सही प्रकटन किया है :
परंतु जहां धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन 1 जून, 2007 के पूर्व कर दिया गया था वहां आयुक्त इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा।
(4) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गर्इ उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके अधीन रहते हुए उन्मुक्ति प्रदान की गर्इ थी और तदुपरि इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति प्रदान ही नहीं की गर्इ थी।
(5) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान की गर्इ उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी भी समय वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने, उपशमन के पश्चात्, किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान निर्धारण के लिए तात्विक सारवान् किन्हीं विशिष्टियों को आय-कर प्राधिकारी से छिपाया था या मिथ्या साक्ष्य दिया था और तदुपरि ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के संबंध में, जिसकी बाबत उन्मुक्ति प्रदान की गर्इ थी या ऐसे किसी अन्य अपराध के संबंध में विचारण किया जा सकेगा, जिसके संबंध में उसके बारे में यह प्रतीत होता है कि वह उन कार्यवाहियों के संबंध में दोषी है।]
59क. वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा 1.4.2008 से अंत:स्थापित।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

