आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 278

मिथ्या विवरणी आदि का दुष्प्रेरण

धारा

धारा संख्या

278

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXII - अपराध और मुकदमें

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1973

मिथ्या विवरणी आदि का दुष्प्रेरण

मिथ्या विवरणी आदि का दुष्प्रेरण

आदि झूठी वापसी के लिए उकसाने

278. एक व्यक्ति ही शह मिलती है या बनाने के लिए और जो गलत है और वह गलत पाए जाने पर जानता है या सच करने के लिए विश्वास नहीं करता है या तो जो कर के लिए किसी भी आय प्रभार्य से संबंधित एक खाते, बयान या घोषणा देने के लिए किसी भी तरीके से एक और व्यक्ति में लाती है, वह किया जाएगा दो साल तक का हो सकता है, जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय:

अदालत के फैसले में दर्ज किया जा विपरीत करने के लिए विशेष और पर्याप्त कारण के अभाव में, बशर्ते कि इस तरह के कारावास कम से कम छह महीने के लिए नहीं होगा.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा संशोधित]

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