टैक्स से बचने के लिए सुविचारित प्रयास, आदि
69 टैक्स से बचने के लिए जान - बूझकर प्रयास, आदि
276C. एक व्यक्ति जान - बूझकर किसी भी टैक्स, पेनल्टी या ब्याज प्रभार्य या इस अधिनियम के तहत imposable से बचने के लिए किसी भी तरीके से प्रयास करता है (1), वह करेगा, इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत उस पर imposable हो सकता है कि किसी भी दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हो दंडनीय, -
चोरी किए जाने की मांग की राशि कम से कम छह महीने नहीं होगी, बल्कि सात साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक शब्द है जो के लिए सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये से अधिक है, जहां एक मामले में (मैं);
(Ii) किसी अन्य मामले में, कम से कम तीन महीने नहीं होगी, बल्कि जो तीन साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ.
एक व्यक्ति जान - बूझकर इस अधिनियम के तहत किसी भी टैक्स, पेनल्टी या ब्याज के भुगतान से बचने के लिए किसी भी तरीके से प्रयास करता है (2), वह इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत उस पर imposable हो सकता है कि किसी भी दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हो जाएगा तीन महीने से कम नहीं होगी, बल्कि जो तीन साल तक का हो सकता है और, अदालत के विवेक में, यह भी ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास की सजा दी.
स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड के प्रयोजनों, इस अधिनियम या भुगतान के तहत किसी भी टैक्स, पेनल्टी या ब्याज प्रभार्य या imposable से बचने के लिए एक जानबूझकर प्रयास इनका मामला जहां किसी भी व्यक्ति शामिल होगा
(मैं) अपने कब्जे में है या किसी भी खाते की किताबें या अन्य दस्तावेजों को नियंत्रित एक गलत प्रविष्टि या बयान से युक्त (खाते की किताबें या इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए प्रासंगिक अन्य दस्तावेजों जा रहा है); या
(Ii) बनाता है या खाते या अन्य दस्तावेजों की ऐसी पुस्तकों में किसी भी गलत प्रविष्टि या बयान किए जाने के लिए कारण बनता है; या
(Iii) जान - बूझकर छोड़ देता है या खाते या अन्य दस्तावेजों की ऐसी पुस्तकों में किसी भी प्रासंगिक प्रविष्टि या बयान लोप होने का कारण बनता; या
(Iv) किसी भी अन्य परिस्थिति किसी भी टैक्स, पेनल्टी या ब्याज प्रभार्य या इस अधिनियम या उसके भुगतान के तहत imposable से बचने के लिए ऐसे व्यक्ति को सक्षम करने का असर पड़ेगा, जो अस्तित्व के लिए कारण बनता है.]
६९.कराधान कानून (संशोधन) द्वारा खंड 276C के लिए एवजी अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10. मूल अनुभाग 276C कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला गया था अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

