अध्याय 12घ या 17ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के जमा खाते कर संदाय करने में असफलता
अध्याय 12घ या 17ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के जमा खाते कर संदाय करने में असफलता
276ख. यदि कोई व्यक्ति 1क[***]–
(क) उसके द्वारा अध्याय 17ख के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन यथा अपेक्षित स्रोत 1ख[कटौती किए गए कर का केंद्रीय सरकार के जमा खाते में कर का संदाय करने में असफल रहता है या
2[(ख) केंद्रीय सरकार के जमा खाते में,—
(i) धारा 115ण की उपधारा (2) ;
(ii) धारा 194ख के परंतुक ;
(iii) धारा 194द की उपधारा (1) के पहले परंतुक ;
(iv) धारा 194ध की उपधारा (1) के परंतुक,
की अपेक्षानुसार या उसके अधीन कर का संदाय करना या कर का संदाय सुनिश्चित करना ,]
3[(v) धारा 194खक की उपधारा (2) ; ]
द्वारा या के अधीन यथा अपेक्षित उसके द्वारा संदेय कर का संदाय करने में असफल रहता है, तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, किंतु सात वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा।
[वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधित रूप मेंें]

