आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 276ख

कर कटौती और भुगतान करने में विफलता

धारा

धारा संख्या

276ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXII - अपराध और मुकदमें

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1972

कर कटौती और भुगतान करने में विफलता

कर कटौती और भुगतान करने में विफलता

कर कटौती और भुगतान न करने.

276B. एक व्यक्ति, उचित कारण या बहाना के बिना, की कटौती (9) के द्वारा या उप - धारा के प्रावधानों के तहत आवश्यक रूप से कर का भुगतान करने में विफल रहता है के बाद घटा या विफल रहता है धारा 80 ई या अध्याय XVIIB, वह कठोर से दंडनीय होगा छह महीने तक का हो सकता है, और भी पंद्रह फीसदी की दर से गणना की एक राशि से कम नहीं होगी जो ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जो एक अवधि के लिए कारावास. इस तरह के कर इस तरह के टैक्स वास्तव में भुगतान किया जाता है जिस तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1972 के द्वारा संशोधित]

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