आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 276ख

कर कटौती और भुगतान करने में विफलता

धारा

धारा संख्या

276ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXII - अपराध और मुकदमें

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

कर कटौती और भुगतान करने में विफलता

कर कटौती और भुगतान करने में विफलता

69 कर कटौती या भुगतान करने के लिए [विफलता.

. 276B एक व्यक्ति घटा या घटाने के बाद में विफल रहता है, (9) के द्वारा या उप - धारा के प्रावधानों के तहत आवश्यक रूप से कर का भुगतान करने में विफल रहता धारा 80 ई या अध्याय XVI1 बी, वह दंडनीय होगा -

(मैं) एक मामले में जहां वह घटा में नाकाम रही है या भुगतान छह महीने से कम नहीं होगी, बल्कि जो सात साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये से अधिक है जो कर की राशि;

(Ii) किसी अन्य मामले में, कम से कम तीन महीने हो सकता है लेकिन जो नहीं करेगा जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ तीन साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं.]

निम्न खंड 276B सीधी ढीला कानून (संशोधन) द्वारा मौजूदा अनुभाग के लिए रखे जाएँगे अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04:

स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने में विफलता.

एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा या अध्याय XVII बी के प्रावधानों के तहत आवश्यक के रूप में उसके द्वारा स्रोत पर कर कटौती का क्रेडिट करने के लिए भुगतान करने में विफल रहता है तो 276B., वह नहीं होगा जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा तीन महीने से कम है लेकिन सात साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं.

 

69 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10. मूल अनुभाग वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1968/01/04.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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