अध्याय-12घ या 17-ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के जमा खाते कर संदाय करने में असफलता
29 अध्याय बारहवीं डी या XVII बी के तहत केन्द्र सरकार के ऋण के लिए कर का भुगतान करने के लिए [विफलता.
276B. एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है -
(क) अध्याय XVII बी के प्रावधानों के द्वारा या अधीन आवश्यकता के रूप में उसके द्वारा स्रोत पर कर कटौती; या
उसके द्वारा (ख) टैक्स देय, द्वारा या के तहत आवश्यक रूप
(I) उप - धारा (2) धारा 115 हे; या
(Ii) धारा 194B के लिए दूसरे परंतुक,
वह कम से कम तीन महीने नहीं होगी, बल्कि जो सात साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा.]
प्र.29. वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1997/01/06. पहले अपने प्रतिस्थापन, धारा 276B के लिए, वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा सम्मिलित रूप, 1968/01/04 से प्रभावी और बाद में कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा प्रतिस्थापित, प्रभावी 1975/01/10 और कराधान कानून द्वारा संशोधित (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986, 1986/10/09 और नीचे के रूप में पढ़ा 1989/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, से आगे प्रतिस्थापन प्रभावी:
"276B. स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने में विफलता -. एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार, अध्याय XVII बी के प्रावधानों के द्वारा या अधीन आवश्यकता के रूप में उसके द्वारा स्रोत पर कर कटौती का क्रेडिट करने के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह कठोर से दंडनीय होगा तीन महीने से कम नहीं होगी, बल्कि जो सात साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए कारावास. "

