आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 276

किसी औषधि को भिन्न औषधि या निर्माण के रूप में विक्रय करना।

धारा

धारा संख्या

276

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भारतीय दंड संहिता, 1860

वर्ष

किसी औषधि को भिन्न औषधि या निर्माण के रूप में विक्रय करना।

किसी औषधि को भिन्न औषधि या निर्माण के रूप में विक्रय करना।

किसी औषधि को भिन्न औषधि या निर्माण के रूप में विक्रय करना।

276.जो कोई, जानबूझकर किसी औषधि या चिकित्सीय तैयारियों को, किसी भिन्न औषधि या चिकित्सीय तैयारियों के रूप में बेचेगा, या बेचने की पेशकश करेगा, या औषधीय प्रयोजनों के लिए किसी औषधालय से जारी करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

राज्य संशोधन

उड़ीसा

धारा 272 में संशोधन देखें।

उत्तर प्रदेश

धारा 272 में राज्य संशोधन देखें।

पश्चिम बंगाल

धारा 272 में राज्य संशोधन देखें।

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