किसी औषधि को भिन्न औषधि या निर्माण के रूप में विक्रय करना।
किसी औषधि को भिन्न औषधि या निर्माण के रूप में विक्रय करना।
276.जो कोई, जानबूझकर किसी औषधि या चिकित्सीय तैयारियों को, किसी भिन्न औषधि या चिकित्सीय तैयारियों के रूप में बेचेगा, या बेचने की पेशकश करेगा, या औषधीय प्रयोजनों के लिए किसी औषधालय से जारी करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
राज्य संशोधन
उड़ीसा
धारा 272 में संशोधन देखें।
उत्तर प्रदेश
धारा 272 में राज्य संशोधन देखें।
पश्चिम बंगाल
धारा 272 में राज्य संशोधन देखें।

