कर वसूली को विफल करने के लिए सम्पत्ति को हटाना, छिपाना या उसका अंतरण या परिदान
कर वसूली को विफल करने के लिए सम्पत्ति को हटाना, छिपाना या उसका अंतरण या परिदान
276. जो कोर्इ किसी सम्पत्ति को या उसमें किसी हित को द्वितीय अनुसूची के उपबंधों के अधीन प्रमाणपत्र के निष्पादन में उस संपत्ति या उसमें हित को लिए जाने से निवारित करने के आशय से कपटपूर्वक हटाएगा, छिपाएगा, किसी व्यक्ति को अंतरित करेगा या परिदान करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
[वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित रूप में]

