आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 276

कर वसूली को विफल करने के लिए सम्पत्ति को हटाना, छिपाना या उसका अंतरण या परिदान

धारा

धारा संख्या

276

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXII - अपराध और मुकदमें

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2018

कर वसूली को विफल करने के लिए सम्पत्ति को हटाना, छिपाना या उसका अंतरण या परिदान

कर वसूली को विफल करने के लिए सम्पत्ति को हटाना, छिपाना या उसका अंतरण या परिदान

कर वसूली को विफल करने के लिए सम्पत्ति को हटाना, छिपाना या उसका अंतरण या परिदान

276. जो कोर्इ किसी सम्पत्ति को या उसमें किसी हित को द्वितीय अनुसूची के उपबंधों के अधीन प्रमाणपत्र के निष्पादन में उस संपत्ति या उसमें हित को लिए जाने से निवारित करने के आशय से कपटपूर्वक हटाएगा, छिपाएगा, किसी व्यक्ति को अंतरित करेगा या परिदान करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित रूप में]

फ़ुटनोट