1976/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975, के द्वारा छोड़े गए
भुगतान करने या वापसी या बयान देने या निरीक्षण की अनुमति देने में विफलता.
276. [कराधान कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1975, लोप से प्रभावी1976/01/04. खंड पहले कराधान कानून 1971/01/04 से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1970 और वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा संशोधन किया गया था1968/01/04.]
[1986 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

