आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 276

कर वसूली को विफल करने के लिए निकालना, छिपाव, स्थानांतरण या संपत्ति का वितरण

धारा

धारा संख्या

276

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXII - अपराध और मुकदमें

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1992

कर वसूली को विफल करने के लिए निकालना, छिपाव, स्थानांतरण या संपत्ति का वितरण

कर वसूली को विफल करने के लिए निकालना, छिपाव, स्थानांतरण या संपत्ति का वितरण
44 टैक्स वसूली को विफल करने के लिए [निकालना, छिपाव, स्थानांतरण या संपत्ति के वितरण.
276.      धोखे से हटा छा लेता है, स्थानान्तरण या दूसरी अनुसूची के प्रावधानों के तहत एक प्रमाण पत्र के निष्पादन में ले जाया जा रहा से उसमें उस संपत्ति या ब्याज को रोकने के लिए, जिससे इच्छुक किसी भी व्यक्ति, किसी भी संपत्ति या उसमें कोई रुचि को बचाता है जो कोई भी कठोर कारावास के साथ दंडनीय होगा एक अवधि के लिए जो दो साल तक का हो सकता है और यह भी ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा.]

 

प्र.44. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04. वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा यथा संशोधित मूल खंड, भुगतान करने या आदि रिटर्न देने के लिए विफलता से निपटने, 1968/01/04 और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 से प्रभावी, 1971/01/04 से प्रभावी, द्वारा छोड़ा गया था कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
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