आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 273

अग्रिम कर का मिथ्या प्राक्कलन या उसके संदाय में असफलता

धारा

धारा संख्या

273

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXI - शास्तियां दंड

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1991

अग्रिम कर का मिथ्या प्राक्कलन या उसके संदाय में असफलता

अग्रिम कर का मिथ्या प्राक्कलन या उसके संदाय में असफलता
38 [गलत का अनुमान है, या भुगतान करने के लिए विफलता, अग्रिम कर.
273. 39 [(1) यदि 39a [] मूल्यांकन अधिकारी, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए नियमित मूल्यांकन के संबंध में किसी भी कार्यवाही के पाठ्यक्रम में, संतुष्ट है कि किसी भी निर्धारिती-
(क) खंड के तहत सजा दी है (एक) उप - धारा (1) के खंड 209A का वह जानता था या असत्य होने के लिए विश्वास करने का कारण था, जो उसे, या द्वारा देय एडवांस टैक्स के एक बयान
(ख) है 40 [***] उप - धारा (1) के खंड 209A के के खंड के प्रावधानों (क) के अनुसार उसके द्वारा देय एडवांस टैक्स के एक बयान प्रस्तुत करने में विफल रहा है,
वह ऐसे व्यक्ति, कर की राशि, यदि कोई हो, उसके द्वारा देय के अलावा, दंड के माध्यम से भुगतान करेगा कि प्रत्यक्ष कर सकते हैं एक योग
(मैं) है, जो खंड में निर्दिष्ट मामले में (एक), प्रतिशत से कम दस नहीं होगी, बल्कि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान कर तुरंत निर्धारण वर्ष पूर्ववर्ती जिसके द्वारा डेढ़ गुना राशि से अधिक नहीं होगी अध्याय के प्रावधानों के तहत
XVII सी का कम हो जाता है
(1) पचहत्तर (5) धारा 215 की उपधारा, या में परिभाषित के रूप में मूल्यांकन कर का प्रतिशत
(2) निर्धारिती (1) धारा 209A के उप खंड के खंड के प्रावधानों (क) के अनुसार एक सही और पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया था कि अगर अग्रिम कर के माध्यम से किया गया देय होगा जो राशि,
                        इनमें से जो भी कम है;
(II), जो खंड में निर्दिष्ट मामले में (ख), प्रतिशत से कम दस नहीं होगी, बल्कि उप - धारा (में परिभाषित के रूप में मूल्यांकन कर का प्रतिशत पचहत्तर से डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी 5) धारा 215 के]:
41 [एक निर्धारिती के मामले में, एक कंपनी जा रहा है, इस उप - धारा के प्रावधानों के प्रभावी होंगे बशर्ते कि शब्दों के लिए "पचहत्तर प्रतिशत," वे होते हैं जहां दोनों स्थानों पर, शब्द "अस्सी के रूप में अगर तीन फीसदी और एक तिहाई "प्रतिस्थापित किया गया था.]
42 [(2)] यदि 43 [आकलन] अधिकारी, अप्रैल, 1970, या बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए नियमित मूल्यांकन के संबंध में किसी भी कार्यवाही के पाठ्यक्रम में, संतुष्ट है कि किसी भी निर्धारिती-
             44 [(क) उप - धारा के तहत सजा दी है (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) और (5) धारा 209A के, या उपधारा के तहत उप - धारा (1) या उप धारा 212 की उपधारा (2), वह जानता था या असत्य होने के लिए विश्वास करने का कारण था जो उसके द्वारा देय एडवांस टैक्स के एक अनुमान, या]
             45 [(एए) सुसज्जित किया गया है 42 [उप - धारा (4) धारा 212 की उप धारा (3) वह कारण जानता था या था जो उसके द्वारा देय एडवांस टैक्स के एक अनुमान के तहत खंड 209A या] के होने का विश्वास करने के लिए झूठ, या]
(ख) है 46 [***] के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा देय एडवांस टैक्स के एक अनुमान प्रस्तुत करने में विफल रहा है 47 [खंड (ख) उप - धारा (1) के खंड 209A के], या
(ग) है 46 [***] के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा देय एडवांस टैक्स के एक अनुमान प्रस्तुत करने में विफल रहा है 48 [धारा 209A के उप - धारा (4) या] धारा 212 की उप धारा (3) ;
वह ऐसे व्यक्ति, कर की राशि, यदि कोई हो, उसके द्वारा देय के अलावा, दंड के माध्यम से भुगतान करेगा कि प्रत्यक्ष कर सकते हैं एक योग
(मैं) है, जो खंड में निर्दिष्ट मामले में (एक), प्रतिशत से कम दस नहीं होगी, बल्कि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान कर तुरंत निर्धारण वर्ष पूर्ववर्ती जिसके द्वारा डेढ़ गुना राशि से अधिक नहीं होगी अध्याय के प्रावधानों के तहत
XVII सी का कम हो जाता है
(1) पचहत्तर निर्धारिती कर का प्रतिशत (5) धारा 215 की उपधारा, या के रूप में परिभाषित
             49 [(2) जहां खंड के अधीन एक बयान (एक), उप - धारा (1) के खंड 209A के निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया गया था या अनुभाग 210 के तहत नोटिस निर्धारिती को जारी किया गया था, जहां, इस तरह के बयान के तहत देय राशि या, जैसा भी मामला हो, ऐसी सूचना,]
                        इनमें से जो भी कम है;
             50 [(आइए) खंड (एए) में निर्दिष्ट मामले में, प्रतिशत से कम दस नहीं होगी, बल्कि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान कर तुरंत पूर्ववर्ती जिसके द्वारा डेढ़ गुना राशि से अधिक नहीं होगी, अध्याय XVII सी के प्रावधानों के तहत निर्धारण वर्ष (5) धारा 215 की उप - धारा के रूप में परिभाषित पचहत्तर का मूल्यांकन कर का प्रतिशत कम हो जाता है;]
(II), जो खंड में निर्दिष्ट मामले में (ख), प्रतिशत से कम दस नहीं होगी, बल्कि उप - धारा (में परिभाषित के रूप में मूल्यांकन कर का प्रतिशत पचहत्तर से डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी 5) धारा 215 के; और
             51 [(iii) है, जो खंड (ग) में निर्दिष्ट मामले में, प्रतिशत कम है तो दस नहीं होगी, बल्कि द्वारा डेढ़ गुना राशि से अधिक नहीं होगी,
(क) निर्धारिती खंड के अधीन एक बयान (एक), या खंड के अधीन एक अनुमान भेजा है, जहां (ख) उप - धारा (1) के खंड 209A, या उपधारा के तहत एक बयान के एवज में एक अनुमान के (2) उस अनुभाग का, इस तरह के बयान या अनुमान के अनुसार देय कर; या
(ख) निर्धारिती खंड 210, ऐसी सूचना के तहत देय कर के तहत उसे जारी सूचना के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए आवश्यक था जहां,
                        ]]: उप - धारा के रूप में परिभाषित (5) धारा 215 के पचहत्तर का मूल्यांकन कर का प्रतिशत कम हो जाता है
52 [एक निर्धारिती के मामले में, एक कंपनी जा रहा है, इस उप - धारा के प्रावधानों के प्रभावी होंगे बशर्ते कि शब्दों के लिए के रूप में यदि "पचहत्तर प्रतिशत," वे होते हैं, जहाँ शब्द "अस्सी तीन और एक प्रतिशत तिहाई "प्रतिस्थापित किया गया था.]
50 [स्पष्टीकरण 53 [1]: खंड के प्रयोजनों के लिए (आइए) को या उससे पहले निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई राशि से विस्तारित दिनांक 54 के तहत [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] 55 [प्रथम] 56 उप - धारा को [परन्तुक (4 जैसा भी मामला हो) अनुभाग 209A या की,,] 55 धारा 212 की उप - धारा (3 ए के लिए [प्रथम] परंतुक), तुरंत निर्धारण वर्ष पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से परे तिथि तो बढ़ा गिर जाता है, यह भी माना जाएगा जहां वास्तव में है कि वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान कर.]
57 [स्पष्टीकरण 2: दंड के लिए उत्तरदायी व्यक्ति एक पंजीकृत फर्म या अनुभाग 183 के खंड (ख) के तहत मूल्यांकन किया गया है जो एक अपंजीकृत फर्म है, तो, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, इस के तहत imposable जुर्माना अनुभाग कि फर्म एक अपंजीकृत फर्म थे कि फर्म पर imposable होगा के रूप में एक ही राशि दी जाएगी.]
58 [(3) इस अनुच्छेद के प्रावधानों अप्रैल, 1988, या किसी भी पहले आकलन वर्ष के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी मूल्यांकन के संबंध को और में लागू होते हैं, और इस के अन्य प्रावधानों को इस खंड में संदर्भ करेगा अधिनियम बल और प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए लागू करने में कुछ समय के लिए के रूप में उन प्रावधानों को संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा.]

 

प्र.38. वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1970/01/04.
प्र.39. वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/06.
             39a.      प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
             40. ", उचित कारण के बिना," कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1986/10/09.
प्र.41. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1980/01/09.
प्र.42. वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/06.
प्र 43 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.44. वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1978/01/06. इससे पहले, खंड (क) वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा संशोधन किया गया था1977/01/04.
प्र.45. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1977/01/09.
             46. ​​", उचित कारण के बिना," कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1986/10/09.
प्र.47. वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा "उप - धारा (3) धारा 212 के" के लिए एवजी 1978/01/06.
प्र 48 वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/06.
प्र.49. प्रतिस्थापित ibid.
प्र.50. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1977/01/09.
51 वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1978/01/06.
52.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1980/01/09.
५३.कराधान कानून (संशोधन) द्वारा स्पष्टीकरण 1 के रूप में गिने अधिनियम, 1984 से प्रभावी1985/01/04.
54 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
55 दत्ताजीवित्त अधिनियम, 1981 से प्रभावी द्वारा डाला 1981/01/04.
56वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/06.
57 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1985/01/04.
58 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.

फ़ुटनोट