आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 273

झूठे का अनुमान है या अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए विफलता

धारा

धारा संख्या

273

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXI - शास्तियां दंड

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1962

झूठे का अनुमान है या अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए विफलता

झूठे का अनुमान है या अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए विफलता

झूठे का अनुमान है या अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए विफलता

273. आयकर अधिकारी हैं, नियमित मूल्यांकन के संबंध में किसी भी कार्यवाही के पाठ्यक्रम में संतुष्ट है कि किसी भी निर्धारिती-

(क) के तहत सजा दी है धारा 212 वह जानता था या असत्य होने के लिए विश्वास करने का कारण था, जो उसे, या द्वारा देय एडवांस टैक्स के एक अनुमान

(ख) उचित कारण के बिना उप - धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा देय एडवांस टैक्स के एक अनुमान प्रस्तुत करने में नाकाम रही है धारा 212 ,

वह किसी भी अगर ऐसे व्यक्ति, कर की राशि के अलावा, उसके द्वारा देय, दंड के माध्यम से भुगतान करेगा कि प्रत्यक्ष कर सकते हैं एक योग

(मैं) है, जो खंड में निर्दिष्ट मामले में (एक), प्रतिशत से कम दस नहीं होगी, बल्कि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान कर तुरंत निर्धारण वर्ष पूर्ववर्ती जिसके द्वारा डेढ़ गुना राशि से अधिक नहीं होगी अध्याय XVII सी के प्रावधानों के तहत की कम हो जाता है

के प्रावधानों के तहत संशोधित रूप में, नियमित मूल्यांकन पर निर्धारित कर के (1) पचहत्तर प्रतिशत धारा 215 , या

(2) के तहत नोटिस जहां खंड 210 निर्धारिती को जारी किया गया था, राशि देय इस आधार पर,

इनमें से जो भी कम है; और

(Ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, दस प्रतिशत से भी कम नहीं होगी, बल्कि डेढ़ गुना ब्याज के तहत देय है जिस पर राशि से अधिक नहीं होगी, धारा 217 .

 

 

[वित्त अधिनियम, 1962 द्वारा संशोधित]

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