वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण] देने में असफलता के लिए शास्ति
वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण] देने में असफलता के लिए शास्ति
271चक. यदि कोर्इ व्यक्ति, जिससे धारा 285खक की उपधारा (1) के अधीन वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने की अपेक्षा की गर्इ है, ऐसा विवरण उसकी उपधारा (2) के अधीन विहित समय के भीतर देने में असफल रहता है, तो उक्त उपधारा (1) के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में 41[पांच सौ रुपए] की राशि का संदाय करेगा :
परंतु जहां ऐसा व्यक्ति, धारा 285खक की उपधारा (5) के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विवरण देने में असफल रहता है, वहां वह उस दिन के, जिसको विवरण देने के लिए ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय समाप्त होता है, ठीक आगामी दिन से प्रारंभ होने वाले ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में 42[एक हजार रुपए] की राशि का संदाय करेगा।
[वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित रूप में]

