आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 271ड़

खंड 269 न के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता के लिए पेनल्टी

धारा

धारा संख्या

271ड़

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXI - शास्तियां दंड

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2006

खंड 269 न के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता के लिए पेनल्टी

खंड 269 न के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता के लिए पेनल्टी

99[धारा 269न के उपबंधों के पालन में असफलता के लिए शास्ति

271ड़. 1[(1)] यदि कोर्इ व्यक्ति धारा 269न में उल्लिखित किसी 1क[ऋण या] निक्षेप को इस धारा के उपबंधों से भिन्न रूप में वापस लौटाएगा, तो वह, शास्ति के रूप में, इस प्रकार लौटाए गए 1क[ऋण या] निक्षेप की रकम के बराबर राशि का संदाय करने का दायी होगा।]

2[(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपणीय कोर्इ शास्ति 3[संयुक्त] आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी।]

 

99. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से अंत:स्थापित।

1. वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा 1.4.1990 से उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित।

1क. वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा 1.6.2003 से अंत:स्थापित।

2. वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा 1.4.1990 से अंत:स्थापित।

3. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.10.1998 से ''उप'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित रूप में]

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