खंड 269 न के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता के लिए पेनल्टी
99[धारा 269न के उपबंधों के पालन में असफलता के लिए शास्ति
271ड़. 1[(1)] यदि कोर्इ व्यक्ति धारा 269न में उल्लिखित किसी 1क[ऋण या] निक्षेप को इस धारा के उपबंधों से भिन्न रूप में वापस लौटाएगा, तो वह, शास्ति के रूप में, इस प्रकार लौटाए गए 1क[ऋण या] निक्षेप की रकम के बराबर राशि का संदाय करने का दायी होगा।]
2[(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपणीय कोर्इ शास्ति 3[संयुक्त] आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी।]
99. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से अंत:स्थापित।
1. वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा 1.4.1990 से उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित।
1क. वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा 1.6.2003 से अंत:स्थापित।
2. वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा 1.4.1990 से अंत:स्थापित।
3. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.10.1998 से ''उप'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित रूप में]

