आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 271घक

धारा 269घन के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति

धारा

धारा संख्या

271घक

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXI - शास्तियां दंड

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2019 (सं.1)

धारा 269घन के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति

धारा 269घन के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति

39क[धारा 269घन के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति

271घक. (1) यदि कोर्इ व्यक्ति धारा 269धन के उपबंधों के उल्लंघन में कोर्इ राशि प्राप्त करता है तो वह ऐसी प्राप्ति के बराबर रकम का, शास्ति के माध्यम से संदाय करने का दायी होगा:

परंतु ऐसी कोर्इ शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी यदि ऐसा व्यक्ति साबित कर देता है कि उल्लंघन के लिए ठोस और पर्याप्त कारण थे।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपणीय कोर्इ शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी।]

 

39क वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा 1.4.2017 से अंत:स्थापित।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित रूप में]

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