आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 271ग

स्रोत पर कर की कटौती करने में असफलता के लिए शास्ति

धारा

धारा संख्या

271ग

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXI - शास्तियां दंड

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2019 (सं.2)

स्रोत पर कर की कटौती करने में असफलता के लिए शास्ति

स्रोत पर कर की कटौती करने में असफलता के लिए शास्ति

स्रोत पर कर की कटौती करने में असफलता के लिए शास्ति

271ग. (1) यदि कोर्इ व्यक्ति–

() अध्याय 17ख के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में; या

() (i) धारा 115ण की उपधारा (2); या

(ii) धारा 194ख के दूसरे परन्तुक,

द्वारा या के अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में, असफल रहता है, तो ऐसा व्यक्ति, शास्ति के रूप में उतनी कर राशि के बराबर राशि जो ऐसा व्यक्ति उपरोक्त रूप में संदाय करने या काटने में असफल रहा संदाय करने का दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपणीय कोर्इ शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी।

 

 

 

[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित रूप में]

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