स्रोत पर कर की कटौती करने में असफलता के लिए शास्ति
स्रोत पर कर की कटौती करने में असफलता के लिए शास्ति
271ग. (1) यदि कोर्इ व्यक्ति–
(क) अध्याय 17ख के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में; या
(ख) (i) धारा 115ण की उपधारा (2); या
(ii) धारा 194ख के दूसरे परन्तुक,
द्वारा या के अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में, असफल रहता है, तो ऐसा व्यक्ति, शास्ति के रूप में उतनी कर राशि के बराबर राशि जो ऐसा व्यक्ति उपरोक्त रूप में संदाय करने या काटने में असफल रहा संदाय करने का दायी होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपणीय कोर्इ शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित रूप में]

