धारा 195 के अधीन जानकारी देने में असफलता या गलत सूचना देने के लिए शास्ति
16ड़[धारा 195 के अधीन जानकारी देने में असफलता या गलत सूचना देने के लिए शास्ति
271झ. यदि कोर्इ व्यक्ति जिससे धारा 195 की उपधारा (6) के अधीन जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या गलत जानकारी प्रस्तुत करता है, तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में एक लाख रुपए की राशि का संदाय करेगा।]
16ड़. वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा 1.6.2015 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित रूप में]

