आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 271

रिटर्न प्रस्तुत नोटिस, आय की आड़ आदि के साथ पालन करने में विफलता

धारा

धारा संख्या

271

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXI - शास्तियां दंड

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1965

रिटर्न प्रस्तुत नोटिस, आय की आड़ आदि के साथ पालन करने में विफलता

रिटर्न प्रस्तुत नोटिस, आय की आड़ आदि के साथ पालन करने में विफलता

आदि नोटिस, आय की आड़, के साथ पालन, रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता

271. (1) आयकर अधिकारी या इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के पाठ्यक्रम में अपीलीय सहायक आयुक्त, संतुष्ट हो जाता है, तो किसी भी है कि व्यक्ति

(क) उचित कारण के बदले प्रस्तुत करने में विफल बिना है एक [***] उन्होंने की उप-धारा (1) के तहत प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक था, जो कुल आय धारा 139 की उप-धारा के तहत दिया जाता है या नोटिस द्वारा (2) के खंड 139 या अनुभाग 148 या उचित कारण अनुमति दी समय के भीतर और की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित ढंग से प्रस्तुत करने में विफल बिना है धारा 139 जैसा भी मामला हो, या इस तरह के नोटिस से, या

(ख) उचित कारण उप-धारा के तहत एक नोटिस के साथ पालन करने में विफल बिना है (1) की धारा 142 या की उप-धारा (2) धारा 143 , या

(ग) अपनी आय या के ब्यौरे छुपा है 2 , [***] ऐसी आय का गलत ब्यौरे सुसज्जित

वह ऐसे व्यक्ति की सजा के माध्यम से भुगतान करेगा कि प्रत्यक्ष कर सकते हैं -

मामलों में (मैं) डिफ़ॉल्ट जारी रखा, जिसके दौरान हर महीने के लिए टैक्स का दो प्रतिशत करने के लिए, उसके द्वारा देय, यदि कोई हो, कर की राशि के अलावा, खंड (क) में के बराबर राशि के लिए भेजा है, लेकिन टैक्स की कुल पचास फीसदी में से अधिक नहीं;

यदि कोई हो (ii) के मामलों में, उसके द्वारा देय किसी भी कर के अलावा, खंड (ख) में फीसदी कम है तो दस नहीं होगी, बल्कि जो कर की राशि का पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जो एक राशि के लिए भेजा ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया आय सही आय के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, जो बचा जा सकता है;

(Iii) (iii) के मामलों में उसके द्वारा देय कोई कर, प्रतिशत से कम बीस नहीं होगी, बल्कि जो एक से अधिक नहीं होगी और डेढ़ गुना राशि की जो एक राशि के अलावा, खंड (ग) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया के रूप में आय सही आय के रूप में स्वीकार किया गया था कि अगर टैक्स, यदि कोई हो, परहेज किया गया है, जो होगा।

3 [स्पष्टीकरण: के तहत मूल्यांकन कर के रूप में (बाद में सही आय के रूप में करने के लिए भेजा इस विवरण में) कुल आय के प्रतिशत से कम अस्सी किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया कुल आय है कहाँ धारा 143 या धारा 144 या अनुभाग 147 (द्वारा कम वह सही आय लौटने के लिए असफलता से किसी से नहीं उठता था साबित होता है कि जब तक व्यय किसी भी आय की कुल आय में शामिल है, लेकिन जो एक कटौती के रूप में अस्वीकृत कर दिया गया है), ऐसे व्यक्ति करेगा, बनाने या कमाने के उद्देश्य के लिए उसके द्वारा सदाशयी किए गए धोखाधड़ी या उसकी ओर से किसी भी सकल या जान-बूझकर उपेक्षा, उसकी आय के ब्यौरे छुपा या इस उपधारा के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए इस तरह के आय का गलत ब्यौरे सुसज्जित है समझा जा सकता है।]

(2) की सजा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति एक पंजीकृत फर्म या के खंड (ख) के तहत मूल्यांकन किया गया है जो एक अपंजीकृत फर्म है जब खंड 183 , तो इस अधिनियम, उप-धारा के तहत imposable दंड के अन्य प्रावधानों में निहित बावजूद (1) फर्म है कि एक अपंजीकृत फर्म थे कि फर्म पर imposable होगा के रूप में एक ही राशि होगी।

(3) इस खंड में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, -

(क) की उप-धारा (1) के तहत उसकी कुल आय की वापसी प्रस्तुत करने के लिए विफलता के लिए कोई जुर्माना 139 खंड जिनकी कुल आय में प्रभार्य नहीं अधिकतम राशि से अधिक नहीं है एक निर्धारिती पर उप-धारा (1) के तहत लगाया जाएगा एक हजार पांच सौ रुपए से उसके मामले में कर;

(ख) एक व्यक्ति की उप-धारा (2) के तहत एक नोटिस के साथ पालन करने में विफल रहा है कहां धारा 139 या अनुभाग 148 और वह टैक्स, उप-धारा के तहत imposable की सजा के लिए उत्तरदायी कोई आय है साबित होता है कि (1) से अधिक नहीं होगी पच्चीस रुपए;

(ग) कोई जुर्माना (1) उप-धारा के खंड (क) के तहत निर्धारणीय किसी भी व्यक्ति पर (1) की उप-धारा के तहत लगाया जाएगा धारा 160 , के साथ पढ़ने के खंड 161 विफलता के लिए एक अनिवासी के एजेंट के रूप में, की उप-धारा (1) के तहत वापसी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139

(4) आयकर अधिकारी या इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के पाठ्यक्रम में अपीलीय सहायक आयुक्त, के रूप में दिखाया एक पंजीकृत फर्म के मुनाफे भागीदारों के शेयरों के अनुसार अन्यथा की तुलना वितरित किया गया है कि संतुष्ट हो जाता है तो फर्म इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है, और किसी भी साथी जिससे इसकी असली राशि से कम अपनी आय वापस आ गया है कि जिसके आधार पर भागीदारी का साधन है, वह द्वारा कि टैक्स के अलावा करेगा ऐसे साथी, यदि कोई हो, देय प्रत्यक्ष कर सकते हैं उसे एक राशि एक और एक आधा बार टाला जा चुका है, या ऐसे साथी के द्वारा दिया गया आय उसकी सही आय के रूप में स्वीकार किया गया था कि अगर परहेज किया गया होगा जो कर की राशि से अधिक नहीं की सजा के माध्यम से भुगतान करते हैं; और कोई वापसी या अन्य समायोजन ऐसी दिशा की वजह से किसी भी अन्य साथी के द्वारा claimable किया जाएगा।

एक खंड (i) या खंड (ग) उप-धारा (1) के आयुक्त मई में उसकी discretion- में निहित बावजूद [(4 ए)

(मैं) ऐसे व्यक्ति को उप तहत प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक था, जो कुल आय की वापसी प्रस्तुत करने के लिए, उचित कारण के बिना, कम करने या विफलता के लिए उप-धारा (1) के खंड (क) के तहत एक व्यक्ति पर imposable minimun दंड की राशि माफ के -section (1) धारा 139 , या

(द्वितीय) को कम करने या खंड के अधीन एक व्यक्ति पर imposable न्यूनतम जुर्माना की राशि माफ (iii) की उप-धारा (1),

वह ऐसे व्यक्ति से संतुष्ट है कि अगर

(क) के मामले में की उप-धारा (2) के तहत किया गया है, नोटिस जारी करने से पहले उसे करने के लिए इस उपधारा के खण्ड (क) में निर्दिष्ट धारा 139 स्वेच्छा से, और अच्छा विश्वास में, का पूरा खुलासा किया उसके आय; और इस मामले में खंड में निर्दिष्ट (ii) इस उप-धारा है की, जुर्माना imposable है, या की अशुद्धि जिनके संबंध में आय के ब्यौरे की आड़ में आयकर अधिकारी, द्वारा पता लगाने के लिए पूर्व स्वेच्छा से ऐसी आय के संबंध में और अच्छा विश्वास में प्रस्तुत ब्यौरे, इस तरह के ब्यौरे का पूरा और सच्चा खुलासा किया;

(ख) ऐसी आय के आकलन से संबंधित किसी भी जांच में सह संचालित; व

(ग) किसी कर या प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के संबंध में इस अधिनियम के तहत पारित एक आदेश के परिणाम में देय ब्याज के भुगतान के लिए संतोषजनक व्यवस्था भुगतान किया है या बना दिया है या तो:

परन्तु यह कि अगर एक मामले में खंड के अधीन imposable न्यूनतम दंड जैसा भी मामला हो (मैं) या, खंड (ग) प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के संबंध में उप-धारा (1), या जहां इस तरह के प्रकटीकरण से अधिक करने के लिए संबंधित की एक आकलन वर्ष, उन वर्षों के संबंध में imposable न्यूनतम दंड की सकल, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया है, जब तक कि पचास हजार, दंड को कम करने या छूट देना कोई आदेश आयुक्त द्वारा किया जाएगा रुपए की राशि से अधिक है।

(4 बी) उप-धारा (4 क) के तहत एक आदेश अंतिम होगा और कानून या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी भी अदालत के समक्ष प्रश्न में बुलाया नहीं किया जाएगा।]

 

1 वर्ड "और" कराधान कानून द्वारा छोड़े गए (संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक्सटेंशन) नियमन, 1963, दिनांक .20.

2. शब्द "जानबूझकर" वित्त अधिनियम, 1964, दिनांक द्वारा छोड़े गए .20.

3 वित्त अधिनियम, 1964, दिनांक द्वारा डाला .20.

1 आयकर द्वारा डाला (संशोधन) अधिनियम, 1965, दिनांक .20.

 

 

[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1965]

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