आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 271

रिटर्न प्रस्तुत नोटिस, आय की आड़ आदि के साथ पालन करने में विफलता

धारा

धारा संख्या

271

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXI - शास्तियां दंड

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1964

रिटर्न प्रस्तुत नोटिस, आय की आड़ आदि के साथ पालन करने में विफलता

रिटर्न प्रस्तुत नोटिस, आय की आड़ आदि के साथ पालन करने में विफलता

नोटिस का पालन करते हैं, रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता, आय आदि की आड़

271. (1) आयकर अधिकारी या इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के पाठ्यक्रम में अपीलीय सहायक आयुक्त, संतुष्ट है, तो किसी भी उस व्यक्ति

(एक) उचित कारण के बदले प्रस्तुत करने में विफल बिना है 3 [***] वह की उप-धारा (1) के तहत प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक था जो कुल आय धारा 139 की उप-धारा के तहत दिए गए या नोटिस से (2) के खंड 139 या खंड 148 या उचित कारण अनुमति दी समय के भीतर और की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित ढंग से प्रस्तुत करने में विफल बिना है धारा 139 जैसा भी मामला हो, या इस तरह के नोटिस से, या

(ख) उचित कारण उप-धारा के तहत एक नोटिस के साथ पालन करने में विफल बिना है (1) की धारा 142 या की उप-धारा (2) धारा 143 , या

(ग) अपनी आय या के ब्यौरे छुपा है 4 , [***] ऐसी आय का गलत विवरण सुसज्जित

वह ऐसे व्यक्ति दंड के जरिए भुगतान करेगा कि प्रत्यक्ष कर सकते हैं, -

मामलों में (मैं) डिफ़ॉल्ट जारी रखा, जिसके दौरान हर महीने के लिए कर का दो प्रतिशत करने, उसके द्वारा देय, यदि कोई हो, कर की राशि के अलावा, खंड (क) में करने के लिए बराबर राशि भेजा, लेकिन टैक्स की कुल पचास फीसदी में से अधिक नहीं;

(Ii) के मामलों में अगर, उसके द्वारा देय किसी कर के अलावा, खंड (ख) में करने के लिए प्रतिशत से कम दस नहीं होगी, बल्कि जो कर की राशि का पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जो एक राशि भेजा ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया आय सही आय के रूप में स्वीकार किया गया था कि अगर कोई भी, जो बचा जा सकता है;

(Iii) के खंड (ग) में निर्दिष्ट मामलों में, उसके द्वारा देय किसी कर के अलावा, एक राशि जो प्रतिशत से कम बीस नहीं होगा लेकिन जो एक से अधिक है और टैक्स से डेढ़ गुना राशि नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया के रूप में आय सही आय के रूप में स्वीकार किया गया था कि अगर बचा जा होगा जो किसी भी, यदि.

1 [स्पष्टीकरण. किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया कुल आय कहाँ के तहत मूल्यांकन कर के रूप में (इस विवरण सही आय के रूप में भेजा चलकर में) कुल आय का प्रतिशत अस्सी से भी कम है धारा 143 या धारा 144 या खंड 147 (से कम वह सही आय लौटने के लिए विफलता किसी से नहीं उठता था साबित होता है कि जब तक व्यय किसी भी आय कुल आय में शामिल है, लेकिन जो एक कटौती के रूप में अस्वीकृत कर दिया गया है), ऐसे व्यक्ति करेगा, बनाने या कमाई के उद्देश्य के लिए उसके द्वारा सदाशयी किए गए धोखाधड़ी या उसकी ओर से किसी भी सकल या जान-बूझकर उपेक्षा, उनकी आय के ब्यौरे छुपा या इस उपधारा के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए ऐसी आय का गलत विवरण प्रस्तुत कर समझा जा सकता है.]

(2) की सजा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति एक पंजीकृत फर्म या के खंड (ख) के तहत मूल्यांकन किया गया है जो एक अपंजीकृत फर्म है जब खंड 183 , तो इस अधिनियम, उप-धारा के तहत imposable दंड के अन्य प्रावधानों में निहित बावजूद (1) कि फर्म एक अपंजीकृत फर्म थे कि फर्म पर imposable होगा के रूप में एक ही राशि दी जाएगी.

(3) इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, -

(एक) की उप-धारा (1) के तहत उसकी कुल आय विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विफलता के लिए कोई जुर्माना 139 खंड जिनकी कुल आय में प्रभार्य नहीं अधिकतम राशि से अधिक नहीं है एक निर्धारिती पर उप-धारा (1) के तहत लागू किया जाएगा एक हजार पांच सौ रुपए से उनके मामले में कर;

(ख) एक व्यक्ति की उप-धारा (2) के तहत एक नोटिस के साथ पालन करने में नाकाम रही है जहां धारा 139 या खंड 148 और वह टैक्स, उप-धारा के तहत imposable की सजा के लिए उत्तरदायी कोई आय है कि साबित होता है (1) से अधिक नहीं होगी पच्चीस रुपये;

(ग) कोई जुर्माना (2) उपधारा के खण्ड (क) के तहत निर्धारणीय किसी भी व्यक्ति पर (2) की उप-धारा के तहत लगाया जाएगा धारा 160 , साथ पढ़ने के अनुभाग 161 विफलता के लिए एक अनिवासी के एजेंट के रूप में, की उप-धारा (1) के तहत वापसी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 .

(4) आयकर अधिकारी या इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के पाठ्यक्रम में अपीलीय सहायक आयुक्त, के रूप में दिखाया एक पंजीकृत फर्म का मुनाफा भागीदारों के शेयरों के अनुसार से अन्यथा वितरित किया गया है कि संतुष्ट है फर्म इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है, और किसी भी साथी जिससे इसकी असली राशि नीचे उसकी आय लौट आया है कि जिसके आधार पर साझेदारी के साधन, वह द्वारा कि टैक्स के अलावा करेगा ऐसे साथी, यदि कोई हो, देय प्रत्यक्ष कर सकते हैं उसे, एक राशि डेढ़ गुना से परहेज किया गया है, या ऐसे साथी के द्वारा दिया गया आय उसकी सही आय के रूप में स्वीकार किया गया था कि अगर टाला गया होता है जो टैक्स की राशि से अधिक नहीं दंड के माध्यम से भुगतान करते हैं; और कोई वापसी या अन्य समायोजन ऐसी दिशा की वजह से किसी भी अन्य साथी द्वारा claimable किया जाएगा.

 

3 शब्द 'अपने' वित्त अधिनियम, 1963, दिनांक द्वारा छोड़े गए 28-4-1963.

4 शब्द "जानबूझकर" वित्त अधिनियम, 1964, दिनांक द्वारा छोड़े गए 1964/01/04.

1 वित्त अधिनियम, 1964, दिनांक द्वारा डाला 1964/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1964]

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