पुनर्निर्गम नोटों की
नोटों को फिर से जारी करना।
27.बैंक ऐसे नोटों को पुनः जारी नहीं करेगा जो फटे हुए, विकृत या अत्यधिक खराब हो गए हों।
पुनर्निर्गम नोटों की
धारा संख्या
27
अध्याय शीर्षक
III - केन्द्रीय बैंकिंग कार्य
अधिनियम
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
वर्ष
नोटों को फिर से जारी करना।
27.बैंक ऐसे नोटों को पुनः जारी नहीं करेगा जो फटे हुए, विकृत या अत्यधिक खराब हो गए हों।

