धारा 80ञञकक का संशोधन
धारा 80ञञकक का संशोधन।
27. आय-कर अधिनियम की धारा 80ञञकक के स्पष्टीकरण के पहले परंतुक के खंड (i) के उपखंड (ख) में "समाशोधन प्रणाली के उपयोग से" शब्दों के स्थान पर "समाशोधन प्रणाली के उपयोग से या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति से, जो विहित की जाए" शब्द 1 अप्रैल, 2020 से रखे जाएंगे।
[वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित रूप में]

