आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 269पग

अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध

धारा

धारा संख्या

269पग

अध्याय शीर्षक

अध्याय XX -ग - हस्तांतरण के कुछ मामलों में अचल संपत्ति की केन्द्रीय सरकार द्वारा खरीद

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1999

अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध

अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध
अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध.
269UC.           (1) तत्समय प्रवृत्त के लिए संपत्ति अधिनियम, 1882 (1882 का 4), या किसी भी अन्य कानून में के हस्तांतरण में किसी बात के होते हुए भी, 7 ऐसे क्षेत्र में है और इस तरह के मूल्य में पांच लाख से अधिक के किसी भी अचल संपत्ति की [कोई स्थानांतरण रुपए निर्धारित किया जा सकता है के रूप में 8 ], (हस्तांतरण के लिए एक समझौते (बाद में अंतरणकर्ता के रूप में) अचल संपत्ति के हस्तांतरण का इरादा रखता है जो व्यक्ति और इसे स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है जिसे व्यक्ति के बीच में प्रवेश कर रहा है के बाद सिवाय प्रभावित हो जाएगा चलकर उप - धारा (2) में कम से कम के प्रावधानों के अनुसार) बदली के रूप में भेजा 9 [चार] महीनों हस्तांतरण का इरादा तारीख से पहले.
(2) उपधारा में निर्दिष्ट समझौते (1) खुद की ओर से और ओर से अभिनय में इस तरह के हस्तांतरण के लिए इस तरह के हस्तांतरण के लिए या पार्टियों में से किसी ने दोनों पक्षों के द्वारा एक बयान के रूप में लिखने के लिए कम हो जाएगा अन्य दलों की.
10 (3) उपधारा में निर्दिष्ट हर बयान (2) करेगा -
(मैं) निर्धारित प्रपत्र में हो;
निर्धारित हो सकता है के रूप में (द्वितीय) इस तरह के ब्यौरे उल्लिखित; और
(Iii), निर्धारित तरीके से सत्यापित किया
और इस तरह के लेन - देन करने के लिए या खुद की ओर से और अन्य दलों की ओर से अभिनय में इस तरह के लेन - देन के लिए पार्टियों में से किसी ने दोनों पक्षों के द्वारा, इस तरह के तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी करने और निर्धारित किया जा सकता है के रूप में ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा.
11 [(4) यह उपधारा में निर्दिष्ट बयान (2) दोषपूर्ण है कि पाया जाता है कहाँ, उपयुक्त प्राधिकारी संबंधित पार्टियों को दोष अंतरंग और उन्हें पंद्रह दिन की अवधि के भीतर दोष को ठीक करने का अवसर दे सकता है ऐसी सूचना की तारीख से या इस संबंध में किए गए एक आवेदन पर, उपयुक्त प्राधिकारी अपने विवेक, और दोष पंद्रह दिन की अवधि के भीतर सुधारा नहीं जाता है, या मामले के रूप में अनुमति दे सकता है, जो ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर , तो इस अध्याय के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी, बयान सुसज्जित किया गया है कभी नहीं समझा जाएगा, तो अनुमति, आगे की अवधि के हो सकते हैं.]
  

 

प्र.7.        वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा "के रूप में पांच लाख रुपए से अधिक इस तरह के मूल्य का कोई अचल संपत्ति का कोई हस्तांतरण निर्धारित किया जा सकता है" के लिए एवजी 1995/01/07.
8 नियम 48K, खंड 269UC के प्रयोजनों के लिए किसी भी अचल संपत्ति के मूल्य (1) होगा कि प्रदान करता है जहां के तहत कहा उपधारा निर्धारित हस्तांतरण के लिए समझौता
(क) रुपये से अधिक कि संपत्ति का स्पष्ट विचार, 31-7-1995 को या उससे पहले में दर्ज किया जाता है. 10 लाख;
(ख), 31-7-1995 बाद में दर्ज किया जाता है अगले पृष्ठ पर तालिका में दी गई मात्रा से अधिक संपत्ति का स्पष्ट विचार:
उपयुक्त अधिकारियों को अपने कार्य प्रदर्शन करेगा क्षेत्र के भीतर जो
किसी भी अचल संपत्ति के मूल्य से अधिक
ग्रेटर बंबई में शामिल एरिया
रुपये. 75 लाख
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में शामिल एरिया
रुपये. 50 लाख
में शामिल क्षेत्रों
 
कलकत्ता मेट्रोपोलिटन एरिया व मद्रास महानगर क्षेत्र
रुपये. 25 लाख
बंगलौर महानगर क्षेत्र, अहमदाबाद शहरी विकास क्षेत्र और अहमदाबाद के सिटी
रुपये. 25 लाख
पुणे शहर
रुपये. 25 लाख
अन्य अधिसूचित क्षेत्रों (चंडीगढ़, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नागपुर, पटना, भोपाल, इंदौर, कटक, भुवनेश्वर, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, कोयंबटूर, मदुरै, सूरत, गुड़गांव, फरीदाबाद, बड़ौदा, गाजियाबाद और नोएडा)
रुपये. 20 लाख
  
9 वित्त अधिनियम द्वारा "तीन", 1993 से प्रभावी के लिए एवजी 1993/01/06.
48L और बयान के फार्म के लिए फार्म नं 37-मैं उपयुक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है. बयान हस्तांतरण के लिए समझौता किया है की तारीख से 15 दिन की समाप्ति से पहले दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा.
प्र।11.वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा डाला 1995/01/07.

फ़ुटनोट