अध्याय का प्रारम्भ
98[अध्याय 20ग
अंतरण के कुछ मामलों में स्थावर संपत्ति का केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रय
अध्याय का प्रारम्भ
269प. इस अध्याय के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना99 द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।
98. अध्याय 20ग, जिसमें धारा 269प से 269पण हैं, वित्त अधिनियम, 1986 द्वारा 1.10.1986 से अंत:स्थापित, देखिए अधिसूचना सं. का.आ. 480(र्इ), तारीख 7.8.1986.
99. उन विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए, जिन पर इस अध्याय के उपबंध लागू होंगे देखिए आगे पृष्ठ 1.1176 पर पाद टिप्पण 9.
[वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित रूप में]

