कुछ जमा की अदायगी की विधि
60 कुछ जमा की अदायगी की [मोड.
61 269T.(1) (क बैंकिंग कंपनी सहित) कोई कंपनी, सहकारी समिति या फर्म किसी भी व्यक्ति को अन्यथा एक खाता पेयी चेक या खाते पेयी बैंक ड्राफ्ट द्वारा की तुलना में किसी भी जमा चुकाने जाएगा जहां जमा की गई राशि, या जहां की राशि जमा किसी भी ब्याज सहित चुकाया जाना है, जमा और इस तरह के ब्याज की राशि का कुल, दस हजार रुपये या उससे अधिक है:
चुकौती एक बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक से है, जहां इस तरह के पुनर्भुगतान भी ऐसी कंपनी या ऐसी जमा करना होता है जिसे व्यक्ति के बैंक के साथ (यदि हो तो) के खाते में इस तरह जमा की राशि जमा करने के द्वारा किया जा सकता है बशर्ते कि चुकाया जाना:
आगे इस उप - धारा में कुछ भी नहीं करने के लिए या आयकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1981, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त जिस तारीख को या उसके बाद किसी भी जमा की अदायगी के संबंध में लागू नहीं होगी.
(2) एक बैंकिंग कंपनी की कोई शाखा या एक सहकारी बैंक और कोई अन्य कंपनी या सहकारी समिति और कोई फर्म 62 [या अन्य व्यक्ति] एक खाता पेयी चेक या खाते आदाता द्वारा की तुलना में अन्यथा इसके साथ किए गए किसी भी जमा चुकाने करेगा जमा कर दिया गया है, जो व्यक्ति के नाम पर आहरित बैंक ड्राफ्ट अगर-
(क) किसी भी अगर एक साथ ब्याज के साथ जमा की गई राशि, देय उस पर, या
(ख) बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक की शाखा या, जैसा भी मामला हो, अन्य कंपनी या सहकारी समिति या फर्म, या तो अपने नाम के साथ ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित की जमा की कुल राशि या संयुक्त रूप से एक साथ ब्याज के साथ इस तरह के भुगतान की तारीख पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ, यदि कोई हो, इस तरह के जमा पर देय,
है 63 [बीस] हजार रुपए या अधिक:
चुकौती एक बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक की एक शाखा से है, जहां इस तरह के पुनर्भुगतान भी की ऐसी शाखा के साथ बचत बैंक खाते में ऐसी जमा राशि या चालू खाता (यदि हो तो) जमा करने के द्वारा किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसी जमा जिसे व्यक्ति हो चुका है:
आगे इस उप - धारा में कुछ भी आयकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1981, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है उस दिन से पहले किसी भी जमा की अदायगी के संबंध के लिए या में लागू नहीं होगी.
विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
64 [(i) "बैंकिंग कंपनी" खंड 269SS को स्पष्टीकरण के खंड (क) में उसे सौंपे अर्थ होगा;]
65 [(आइए) "सहकारी बैंक" बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की भाग वी में उसे सौंपे अर्थ होगा;]
66 [(द्वितीय) "जमा" एक अवधि के बाद नोटिस के बाद प्रतिदेय या प्रतिदेय है और एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, किसी भी प्रकार की जमा भी शामिल है जो पैसे के लिए किसी भी जमा का मतलब है.]]
60 रू आयकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1981, द्वारा डाला प्रभावी 1981/11/07.
६१.भी 18-8-1988 दिनांक 16-1-1987 सर्कुलर नं 479,, सर्कुलर नंबर 522, और 23-2-1990 सर्कुलर नं 556, देखें.
62 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
63 रूपये"दस" के लिए एवजी, Ibid.
64 वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित खंड (मैं) के लिए एवजी1986/01/04:
'(मैं) "बैंकिंग कंपनी' खंड (क) उप - धारा को स्पष्टीकरण की (8) अनुभाग 40A का में उसे सौंपे अर्थ होगा; '
65.{{/1}वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
६६.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित के लिए एवजी 1989/01/04:
'(द्वितीय) "जमा" एक अवधि के बाद नोटिस के बाद प्रतिदेय या प्रतिदेय है जो पैसे के लिए किसी भी जमा का मतलब है.'

