कुछ ऋण और जमा लेने या स्वीकार करने का तरीका
91 अध्याय XX-B
"की विधि के रूप में आवश्यकता - [स्वीकृति, भुगतान या]
करापवंचन प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ मामलों में चुकौती
92 कुछ ऋण और जमा लेने या स्वीकार करने का [मोड.
269SS. कोई व्यक्ति, जून, 1984 के 30 वें दिन के बाद, लेने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति (जमाकर्ता के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद), अन्यथा एक खाता पेयी चेक या खाते पेयी बैंक ड्राफ्ट द्वारा की तुलना में किसी भी ऋण या जमा से स्वीकार नहीं करेगा , अगर -
(क) ऐसे ऋण या जमा या इस तरह के ऋण और जमा की कुल राशि की राशि; या
(ख) ऐसे ऋण या जमा लेने या स्वीकार करने की तिथि पर, ले लिया है या जमाकर्ता से ऐसे व्यक्ति से पहले स्वीकार किए जाते हैं किसी भी ऋण या जमा (पुनर्भुगतान की वजह से है या नहीं गिर गया है कि क्या) अवैतनिक शेष है, राशि या कुल राशि अवैतनिक शेष ; या
(ग) राशि या एक साथ राशि या (ख) खंड में निर्दिष्ट कुल राशि के साथ खंड (क) में निर्दिष्ट कुल राशि,
है 92a [दस] हजार रुपए या अधिक:
इस धारा के प्रावधानों किसी भी ऋण या जमा लिया या से स्वीकार किए जाते हैं, या किसी भी ऋण या जमा लिया या, द्वारा स्वीकार करने के लिए लागू नहीं होगा बशर्ते कि -
(क) सरकार;
(ख) किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक;
(ग) एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम;
93 (घ) किसी सरकारी कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के रूप में परिभाषित;
(ड.) ऐसे अन्य संस्था, संगठन या केन्द्र सरकार, लिखित रूप में दर्ज किया जा कारणों के लिए, सरकारी राजपत्र में इस benalf में सूचित कर सकते हैं जो संस्थाओं, संगठनों या शव के शरीर या वर्ग.
निम्नलिखित दूसरा प्रावधान प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा सम्मिलित किया जाएगा अधिनियम, 1987 से प्रभावी-1989/01/04:
आगे TBIs धारा के प्रावधानों ऋण या जमा लिया या स्वीकार किया जाता है जिस से व्यक्ति और ऋण या जमा लिया या स्वीकार कर लिया है जिसके द्वारा व्यक्ति होने से कृषि आय और न ही दोनों के हैं, जहां किसी भी ऋण या जमा करने के लिए लागू नहीं होगा बशर्ते कि उन्हें इस अधिनियम के तहत कर से कोई आय प्रभार्य है.
विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
94 [(i) "बैंकिंग कंपनी 'बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) को लागू करता है और किसी भी बैंक या कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट बैंकिंग संस्था भी शामिल है जो एक कंपनी;]
(Ii) "सहकारी बैंक" बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की भाग वी में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(Iii) "ऋण या जमा" ऋण या पैसे की जमा का मतलब है.]
91 आयकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1981 से प्रभावी द्वारा डाला अध्याय XX-B 1981/11/07.
92 वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
92a "बीस" प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा "दस" के लिए एवजी अधिनियम, 1987 से प्रभावी हो जाएगा1989/01/04.
93 "सरकार कंपनी 'की परिभाषा के लिए, पी पर फुटनोट 74 देखें. 54 पूर्व.
94 खण्ड (i) वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित के लिए एवजी 1986/01/04:
'(/') "बैंकिंग कंपनी 'खंड (क) उप - धारा को स्पष्टीकरण की (8) अनुभाग 40A का में उसे सौंपे अर्थ होगा
[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

