आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 269धध

कुछ ऋण और जमा लेने या स्वीकार करने का तरीका

धारा

धारा संख्या

269धध

अध्याय शीर्षक

अध्याय XX -ख - करापवंचन प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ मामलों में स्वीकृति, भुगतान या भुगतान की विधि के रूप में आवश्यकता

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1984

कुछ ऋण और जमा लेने या स्वीकार करने का तरीका

कुछ ऋण और जमा लेने या स्वीकार करने का तरीका

4 [अध्याय XX-B

की विधि के रूप में आवश्यकता के 5 [स्वीकृति, भुगतान या]

करापवंचन प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ मामलों में चुकौती

5 कुछ ऋण और जमा लेने या स्वीकार करने का [मोड.

269SS. कोई व्यक्ति, जून, 1984 के 30 वें दिन के बाद, ले या (जमाकर्ता के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) किसी भी अन्य व्यक्ति से स्वीकार नहीं करेगा अन्यथा एक खाता पेयी चेक या खाते पेयी बैंक ड्राफ्ट द्वारा की तुलना में किसी भी ऋण या जमा अगर -

(क) ऐसे ऋण या जमा या इस तरह के ऋण और जमा की कुल राशि की राशि, या

(ख) ऐसे ऋण या जमा लेने या स्वीकार करने की तिथि पर, ले लिया है या जमाकर्ता से ऐसे व्यक्ति से पहले स्वीकार किए जाते हैं किसी भी ऋण या जमा (पुनर्भुगतान की वजह से है या नहीं गिर गया है कि क्या) अवैतनिक शेष है, राशि या कुल राशि अवैतनिक शेष ; या

(ग) राशि या एक साथ राशि या (ख) खंड में निर्दिष्ट कुल राशि के साथ खंड (क) में निर्दिष्ट कुल राशि,

दस हजार रुपये या उससे अधिक है:

इस धारा के प्रावधानों किसी भी ऋण या जमा लिया या से स्वीकार किए जाते हैं, या किसी भी ऋण या जमा लिया या, द्वारा स्वीकार करने के लिए लागू नहीं होगा बशर्ते कि -

(क) सरकार;

(ख) किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक;

(ग) एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम;

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित के रूप में (घ) किसी सरकारी कंपनी:

(ड.) ऐसे अन्य संस्था, संगठन या केन्द्र सरकार, लिखित रूप में दर्ज किया जा कारणों के लिए, सरकारी राजपत्र में इस संबंध में सूचित कर सकते हैं जो संस्थाओं, संगठनों या शव के शरीर या वर्ग.

विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(मैं) "बैंकिंग कंपनी 'उप - धारा (8) के लिए स्पष्टीकरण के खंड (क) में उसे सौंपे अर्थ होगा अनुभाग 40A ;

(Ii) "सहकारी बैंक" बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की भाग वी में उसे सौंपे अर्थ होगा;

(Iii) "ऋण या जमा" ऋण या पैसे की जमा का मतलब है.]

 

(4) आयकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1981, द्वारा डाला अध्याय XX बी युक्त खंड 269T से प्रभावी 1981/11/07.

प्र.5. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.

 

 

[कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा संशोधित]

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