कुछ ऋण और जमा लेने या स्वीकार करने का तरीका
4 अध्याय XX-B
की विधि के रूप में आवश्यकता के 5 [स्वीकृति, भुगतान या]
प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ मामलों में चुकौती
करापवंचन
5 कुछ ऋण और जमा लेने या स्वीकार करने का [मोड.
269SS. कोई भी व्यक्ति, जून, 1984 के 30 वें दिन के बाद, ले या (जमाकर्ता के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी ऋण या जमा अन्यथा आह पाने वाले का खाता चेक या खाते से से पेयी बैंक ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं करेगा, तो -
(क) ऐसे ऋण या जमा या इस तरह के ऋण और जमा की कुल राशि की राशि; या
(ख) ऐसे ऋण या जमा लेने या स्वीकार करने की तिथि पर, ले लिया है या जमाकर्ता से ऐसे व्यक्ति से पहले स्वीकार किए जाते हैं किसी भी ऋण या जमा (पुनर्भुगतान की वजह से है या नहीं गिर गया है कि क्या) अवैतनिक शेष है, राशि या कुल राशि अवैतनिक शेष ; या
(ग) राशि या एक साथ राशि या खंड (ख), दस हजार रुपये या उससे अधिक है करने के लिए भेजा कुल राशि के साथ खंड (क) में निर्दिष्ट कुल राशि:
इस धारा के प्रावधानों किसी भी ऋण या जमा लिया या से स्वीकार किए जाते हैं, या किसी भी ऋण या जमा लिया या, द्वारा स्वीकार करने के लिए लागू नहीं होगा बशर्ते कि -
(क) सरकार;
(ख) किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक;
(ग) एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम;
5 एक (घ) किसी सरकारी कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के रूप में परिभाषित;
(ड.) ऐसे अन्य संस्था, संगठन या केन्द्र सरकार, लिखित रूप में दर्ज किया जा कारणों के लिए, सरकारी राजपत्र में इस संबंध में सूचित कर सकते हैं जो संस्थाओं, संगठनों या शव के शरीर या वर्ग.
विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
6 [(i) "बैंकिंग कंपनी 'बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) को लागू करता है और किसी भी बैंक या कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट बैंकिंग संस्था भी शामिल है जो एक कंपनी;]
(Ii) "सहकारी बैंक" बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की भाग वी में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(Iii) "ऋण या जमा" ऋण या पैसे की जमा का मतलब है.]
(4) अध्याय XX-B wef11-7-1981 आयकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1981, द्वारा डाला.
प्र.5. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
5 ए. "सरकार कंपनी 'की परिभाषा के लिए, पी पर फुटनोट 21 देखें. 1.40 पूर्व.,
प्र.6. खण्ड (i) वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित के लिए रखे जाएँगे 1986/01/04:
'(मैं) "बैंकिंग कंपनी" (8) अनुभाग 40A की उप - धारा को स्पष्टीकरण के (क) खंड में उसे सौंपे अर्थ होगा
[1986 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

