कुछ ऋण और जमा लेने या स्वीकार करने का तरीका
13 [अध्याय XX-B
करापवंचन प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ मामलों में 14 [स्वीकृति, भुगतान या] भुगतान की विधा के रूप में आवश्यकता
14 कुछ ऋण और जमा लेने या स्वीकार करने का [मोड.
15 269SS.कोई भी व्यक्ति, जून, 1984 के 30 वें दिन के बाद, ले या (यहाँ के बाद जमाकर्ता के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में) किसी भी अन्य व्यक्ति से स्वीकार नहीं करेगा, अन्यथा की तुलना में एक खाता पेयी चेक या खाते पेयी बैंक ड्राफ्ट के द्वारा किसी भी ऋण या जमा, , अगर -
(क) ऐसे ऋण या जमा या इस तरह के ऋण और जमा की कुल राशि की राशि; या
(ख) ऐसे ऋण या जमा लेने या स्वीकार करने की तिथि पर, किसी भी ऋण या जमा लिया या जमाकर्ता से ऐसे व्यक्ति से पहले स्वीकार किए जाते हैं (वहाँ चुकौती के कारण या नहीं गिर गया है कि क्या) अवैतनिक शेष है, राशि या शेष कुल राशि अवैतनिक; या
(ग) राशि या एक साथ राशि या (ख) खंड में निर्दिष्ट कुल राशि के साथ खंड (क) में निर्दिष्ट कुल राशि,
है 16 [बीस] हजार रुपए या अधिक:
इस खंड के provison के किसी भी ऋण या जमा लिया या से स्वीकार किए जाते हैं, या किसी भी ऋण या जमा लिया या, द्वारा स्वीकार करने के लिए लागू नहीं होगा बशर्ते कि -
(क) सरकार;
(ख) किसी भी पकाना कंपनी, बैंक या सहकारी बैंक बचत डाकघर;
(ग) एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम;
(घ) किसी सरकारी कंपनी 17 कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के रूप में परिभाषित;
(ड.) ऐसे अन्य संस्था, संगठन या शरीर या संस्थाओं, संगठनों या केन्द्र सरकार, लिखित रूप में दर्ज किया जा कारणों के लिए, सूचित कर सकते हैं जो शरीर के वर्ग में 18 सरकारी राजपत्र में इस संबंध में:
19 [आगे इस धारा के प्रावधानों ऋण या जमा लिया या स्वीकार किया जाता है जिस से व्यक्ति और व्यक्ति किसके द्वारा ऋण या जमा लिया या स्वीकार कर रहे हैं होने से कृषि आय दोनों और है जहां किसी भी ऋण या जमा करने के लिए लागू नहीं होगा बशर्ते कि न तो उन्हें इस कानून के तहत कर से कोई आय प्रभार्य है.]
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
20 [(i) "बैंकिंग कंपनी 'बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) को लागू करता है और किसी भी बैंक या धारा 51 में निर्दिष्ट बैंकिंग संस्था भी शामिल है जो करने के लिए एक कंपनी का मतलब 21 कि अधिनियम के;]
(Ii) "सहकारी बैंक" बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की भाग वी में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(Iii) "ऋण या जमा" ऋण या पैसे की जमा का मतलब है.]
प्र.13. आयकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1981 से प्रभावी द्वारा डाला अध्याय XX-B 1981/11/07.
प्र.14. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
प्र.15. भी 18-8-1988 सर्कुलर नं 522, देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.16. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा "दस" के लिए एवजी अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04.
प्र.17. "सरकार कंपनी 'की परिभाषा के लिए, पी पर फुटनोट 2 देखें. 1.18.
प्र.18. अधिसूचना को निर्दिष्ट संस्था के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.19.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.20. खण्ड (i) वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित के लिए एवजी1986/01/04:
'(मैं) "बैंकिंग कंपनी' खंड (क) उप - धारा को स्पष्टीकरण की (8) अनुभाग 40A का में उसे सौंपे अर्थ होगा; '
प्र.21. बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 की धारा 51 के पाठ के लिए, देखें एक परिशिष्ट.

