मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा सहायता
मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा सहायता
269ठ. (1) सक्षम प्राधिकारी–
(क) धारा 269ग के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां प्रारम्भ करने के प्रयोजन के लिए या किसी स्थावर सम्पत्ति की बाबत धारा 269च के अधीन आदेश देने के प्रयोजनों के लिए किसी मूल्यांकन अधिकारी से ऐसी सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य तय करने और उसकी रिपोर्ट देने की अपेक्षा कर सकता है;
(ख) किसी स्थावर सम्पत्ति की बाबत, यथास्थिति, धारा 269ञ की उपधारा (1) के अधीन संदेय प्रतिकर से जो रकम घटार्इ जानी है या उस धारा की उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन बढ़ार्इ जानी है उसका प्राक्कलन करने के प्रयोजन के लिए मूल्यांकन अधिकारी से ऐसा प्राक्कलन करने और रिपोर्ट देने की अपेक्षा कर सकता है।
(2) उस मूल्यांकन अधिकारी को, जिसे उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश के बारे में कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए वे समस्त शक्तियां होंगी जो उसे धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 38क के अधीन प्राप्त हैं।
(3) यदि किसी स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के आदेश के विरुद्ध धारा 269छ के अधीन अपील में ऐसी सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य विवादग्रस्त है तो अपील अधिकरण, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुरोध किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित मूल्यांकन अधिकारी को सुने जाने का अवसर देगा।
स्पष्टीकरण.–इस धारा में "मूल्यांकन अधिकारी" का वही अर्थ है, जो धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 2 के खंड (द) में है।
[वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित रूप में]

