आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 269-ण

अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत दाम लगानेवाला द्वारा उपस्थिति.

धारा

धारा संख्या

269-ण

अध्याय शीर्षक

अध्याय XX-क - कर चोरी रोकने के लिए हस्तांतरण के कुछ मामलों में अचल संपत्तियों का अधिग्रहण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1987

अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत दाम लगानेवाला द्वारा उपस्थिति.

अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत दाम लगानेवाला द्वारा उपस्थिति.

अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत दाम लगानेवाला द्वारा उपस्थिति.

269 ​​हे. हकदार या किसी सक्षम प्राधिकारी या इस अध्याय के तहत किसी भी कार्यवाही में अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष भाग लेने की आवश्यकता है, अन्यथा शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से भाग लेने की आवश्यकता है जब से है जो किसी भी व्यक्ति में भाग लेने, हो सकता है

(क) किसी मामले के संबंध में एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा;

(ख) इस अध्याय या (1) की उप - धारा के तहत है जिसके द्वारा मुआवजा देय राशि का आकलन करने के प्रयोजनों के लिए किसी भी अचल संपत्ति के मूल्यांकन से संबंधित किसी मामले के संबंध में एक पंजीकृत दाम लगानेवाला द्वारा खंड 269J अधिग्रहण के लिए कोई अचल संपत्ति का कम किया जा सकता है या, जैसा भी मामला हो, उस अनुभाग के उप खंड के खंड के प्रावधानों (क) या खंड (ख) (2) के अनुसार वृद्धि हुई है.

विवरण: इस खंड में, -

(मैं) "अधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में एक ही अर्थ है अनुभाग 288 ;

85 (द्वितीय) "पंजीकृत दाम लगानेवाला" संपत्ति कर अधिनियम की धारा 2, 1957 (1957 का 27) की धारा (OAA) के रूप में एक ही अर्थ है.

 

85 अभिव्यक्ति "दाम लगानेवाला पंजीकृत" के तहत के रूप में संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 (OAA) में परिभाषित किया गया है: '(OAA) "पंजीकृत दाम लगानेवाला" धारा 3 -4 ए बी के तहत एक दाम लगानेवाला के रूप में पंजीकृत एक व्यक्ति का मतलब है,'

 

 

[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

फ़ुटनोट