आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 268

प्रतिलिपि लेने में लगे समय का अपवर्जन

धारा

धारा संख्या

268

अध्याय शीर्षक

अध्याय XX - अपील और संशोधन

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2009

प्रतिलिपि लेने में लगे समय का अपवर्जन

प्रतिलिपि लेने में लगे समय का अपवर्जन

प्रतिलिपि लेने में लगे समय का अपवर्जन33

268. इस अधिनियम के अधीन अपील 34[या आवेदन] के लिए विहित परिसीमाकाल की संगणना करने में, उस दिन का, जिसको उस आदेश की, जिसका परिवाद किया गया है, तामील की गर्इ थी और यदि निर्धारिती को उस समय, जब आदेश की सूचना की तामील उस पर की गर्इ थी, आदेश की प्रति नहीं दी गर्इ थी तो ऐसे आदेश की प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय का अपवर्जन किया जाएगा।

 

33. परिपत्र सं. 1, तारीख 24.4.1958 देखिए। ब्यौरे के लिए देखिए टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।

34. वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा 1.4.1990 से अंत:स्थापित। इससे पूर्व इन शब्दों का प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से लोप किया गया था।

 

 

[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

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