आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 267

अपील पर निर्धारण का संशोधन

धारा

धारा संख्या

267

अध्याय शीर्षक

अध्याय XX - अपील और संशोधन

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2005

अपील पर निर्धारण का संशोधन

अपील पर निर्धारण का संशोधन

39[अपील पर निर्धारण का संशोधन

267. जहां धारा 246 40[या धारा 246क] या धारा 253 के अधीन अपील के परिणामस्वरूप, व्यष्टि-निकाय या व्यक्ति-संगम के निर्धारण में कोर्इ तब्दीली की जाती है अथवा व्यष्टि-निकाय या व्यक्ति-संगम का नया निर्धारण करने का आदेश दिया जाता है, वहां यथास्थिति, 41[* * *] आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण ऐसा आदेश पारित करेगा जिसमें वह निर्धारण अधिकारी को प्राधिकृत करेगा कि वह उस निकाय या संगम के किसी सदस्य पर किए गए निर्धारण का संशोधन करे अथवा उस निकाय या संगम के किसी सदस्य पर नए सिरे से निर्धारण करे।]

 

39. वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.4.1993 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व धारा 267 वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा 10.7.1978 से, प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988/1.4.1989 से और प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1989 से संशोधित की गर्इ थी।

40. वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा 1.6.2000 से अंत:स्थापित।

41. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.10.1998 से ''उपायुक्त (अपील)'' शब्दों का लोप किया गया।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित रूप में]

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