आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 264

अन्य आदेश में संशोधन

धारा

धारा संख्या

264

अध्याय शीर्षक

अध्याय XX - अपील और संशोधन

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1987

अन्य आदेश में संशोधन

अन्य आदेश में संशोधन

अन्य आदेश में संशोधन.

264. जहाँ एक आदेश के अलावा अन्य किसी भी आदेश की (1) Inthe मामले अनुभाग 263 उसे एक अधिकारी के अधीनस्थ द्वारा पारित लागू होता है, आयुक्त, स्वप्रेरणा से या संशोधन के लिए निर्धारिती द्वारा एक आवेदन पर, या तो किसी के रिकार्ड के लिए फोन कर सकते हैं ऐसे किसी भी आदेश पारित किया गया है और इस तरह की पूछताछ करने या ऐसी जांच किए गए और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होने के कारण हो सकता है जिसमें इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के रूप में, निर्धारिती को एक आदेश प्रतिकूल नहीं किया जा रहा है, ऐसे आदेश उस पर पारित कर सकते हैं वह ठीक समझे.

आदेश में एक से अधिक वर्ष पहले बनाया गया है (2) यदि आयुक्त स्वप्रेरणा से इस धारा के तहत किसी भी आदेश को संशोधित नहीं करेगा.

(3) निर्धारिती द्वारा इस धारा के तहत संशोधन के लिए एक आवेदन के मामले में, आवेदन प्रश्न में आदेश उसे या वह अन्यथा का पता चला है, जिस पर तारीख करने के लिए सूचित किया गया था की तारीख से एक वर्ष के भीतर हो जाना चाहिए यह, जो भी पहले हो:

वह निर्धारिती उस अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था वह संतुष्ट है कि अगर आयुक्त, उस अवधि की समाप्ति के बाद किए गए एक आवेदन स्वीकार करते सकेगा.

(4) आयुक्त निम्नलिखित में इस धारा के तहत किसी भी आदेश को संशोधित नहीं करेगा मामलों

(एक) आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए है, जहां 48a [उपायुक्त (अपील)] 49 [या आयुक्त (अपील) के लिए] या अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए, लेकिन नहीं किया गया है और इस तरह की अपील की जा सकती है जो भीतर समय समाप्त हो गई है, या, एक अपील के मामले में नहीं किया गया है 49 अपीलीय न्यायाधिकरण को [आयुक्त (अपील) या करने के लिए], निर्धारिती अपील के अपने अधिकार माफ नहीं किया है; या

(ख) आदेश से पहले एक अपील लंबित है जहां 48a [उपायुक्त (अपील)]; या

(ग) जहां आदेश एक अपील का विषय बना दिया गया है 49 [आयुक्त (अपील) के लिए या] अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए.

(5) इस धारा के तहत संशोधन के लिए एक निर्धारिती द्वारा प्रत्येक आवेदन पच्चीस रुपये की फीस के साथ किया जाएगा.

स्पष्टीकरण 1: हस्तक्षेप की गिरावट आयुक्त ने एक आदेश में इस खंड के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती के प्रतिकूल एक आदेश होने के लिए नहीं समझा जाएगा.

स्पष्टीकरण 2: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 48a [उपायुक्त (अपील)] आयुक्त को एक अधिकारी के अधीनस्थ होना समझा जाएगा.

 

48a प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित टो "अपीलीय सहायक आयुक्त" अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1988/01/04.

49 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/10/07.

 

 

[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

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