आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 263

राजस्व के प्रतिकूल आदेश का अवतरण

धारा

धारा संख्या

263

अध्याय शीर्षक

अध्याय XX - अपील और संशोधन

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1992

राजस्व के प्रतिकूल आदेश का अवतरण

राजस्व के प्रतिकूल आदेश का अवतरण
आयुक्त द्वारा ई. संशोधन
राजस्व के प्रतिकूल आदेश का अवतरण.
263.      (1) आयुक्त के लिए कहते हैं और इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की जांच, और वह द्वारा उसमें पारित आदेश मानता है कि अगर हो सकता है 39 [आकलन] अधिकारी गलत है यह वह, राजस्व के हित के प्रतिकूल है insofar के रूप में हो सकता है, निर्धारिती को सुनवाई का एक मौका देने के बाद और बनाने या वह आवश्यक समझे, ऐसी जांच बनाया बढ़ाने के एक आदेश सहित या आकलन को संशोधित करने, या रद्द करने के मामले की परिस्थितियों को सही ठहराने के रूप में इस तरह के आदेश उस पर पारित होने के कारण बाद मूल्यांकन और एक ताजा आकलन के निर्देशन.
40 [स्पष्टीकरण: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए -
(एक) एक आदेश पारित कर 41 शामिल-करेगा निर्धारण अधिकारी द्वारा [पर या उससे पहले या जून, 1988 के 1 दिन के बाद]
(मैं) सहायक आयुक्त या अनुभाग 144A के तहत उपायुक्त द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर आयकर अधिकारी द्वारा किए गए आकलन के एक आदेश;
(Ii) शक्तियों का प्रयोग करते हैं या एक निर्धारण अधिकारी के कार्यों के निष्पादन में उपायुक्त द्वारा किए गए एक आदेश को प्रदत्त, या बोर्ड द्वारा या मुख्य आयुक्त या निदेशक द्वारा जारी आदेशों या निर्देशों के तहत, उसे सौंपी जनरल या आयुक्त धारा 120 के तहत इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकृत;
(ख) "रिकॉर्ड" 42 [शामिल होगा और शामिल किया है हमेशा के लिए समझा जाएगा] आयुक्त द्वारा परीक्षा के समय में उपलब्ध इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेख;
(ग) इस उपधारा में निर्दिष्ट और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित किसी भी क्रम में किसी भी अपील की विषय वस्तु से किया गया था, जहां, 41 आयुक्त की शक्तियों के तहत [पर या जून, 1988 के 1 दिन पहले या बाद दायर] इस उप - धारा का विस्तार करेगा 41 [और बढ़ा दिया है हमेशा के लिए समझा जाएगा] माना जाता है और इस तरह की अपील में यह निर्णय लिया गया नहीं था के रूप में इस तरह के मामलों के लिए.]
43 [(2) कोई आदेश आदेश पारित किया गया था संशोधित करने की मांग की है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की समाप्ति के बाद (1) उप - धारा के तहत किया जाएगा.]
(3) कुछ होते हुए भी उप - धारा में समाहित (2), इस धारा के तहत संशोधन में एक आदेश, किसी भी निष्कर्ष या करने के लिए प्रभाव देने के लिए की, या परिणाम में पारित किया गया है जो एक आदेश के मामले में किसी भी समय पर पारित किया जा सकता है दिशा अपीलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के एक आदेश में निहित.
स्पष्टीकरण: उप खंड के प्रयोजनों के लिए सीमा की अवधि कंप्यूटिंग (2), समय अनुभाग 129 और किसी भी अवधि के प्रावधान के तहत reheard होने के लिए निर्धारिती करने का अवसर देने में लिया इस धारा के तहत किसी भी कार्यवाही पर रोक लगा रहा है, जिसके दौरान किसी भी अदालत के एक आदेश या आदेश के द्वारा हटा दिया जाएगा.
  

 

प्र.39. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, wef1-4-1988 तक "आयकर" के लिए एवजी.
प्र 40 वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1988/01/06. कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा सम्मिलित रूप से पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, स्पष्टीकरण, 1984/01/10 से प्रभावी और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 के द्वारा संशोधित, 1988/01/04 से प्रभावी, के रूप में के तहत पढ़ा :
"स्पष्टीकरण: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा इस उप - धारा, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित एक आदेश के प्रयोजनों के लिए शामिल-करेगा, कि घोषित किया जाता है
(क) मूल्यांकन के एक आदेश अनुभाग 144A या अनुभाग 144B के तहत उपायुक्त द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर किए गए; और
शक्तियों का प्रयोग करते हैं या एक निर्धारण अधिकारी के कार्यों के निष्पादन में उपायुक्त द्वारा किए गए (ख) और आदेश को प्रदत्त, या खंड (ए) की उपधारा (1) की धारा 125 के या नीचे के तहत उसे, को सौंपा उप - धारा (1) के खंड 125A की. "
प्र.41. 1988/01/06 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1989, द्वारा डाला.
प्र.42. "शामिल", इबिद लिए एवजी.
प्र 43 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा निम्नलिखित के लिए एवजी अधिनियम, 1984, wef1-10-1984:
                        "(2) कोई आदेश उप - धारा के तहत की जाएगी (1) -
(क) खंड 147 के अधीन किए गए पुनर्मूल्यांकन के एक आदेश को संशोधित, या करने के लिए
(ख) आदेश की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति संशोधित करने की मांग के बाद. "

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