सह मालिकों द्वारा संपत्ति के स्वामित्व
सह मालिकों द्वारा संपत्ति के स्वामित्व.
26 जहां इमारतों या भवनों और भूमि लगाव बहां दो या अधिक व्यक्तियों के स्वामित्व और उनके संबंधित शेयरों निश्चित और ascertainable हैं, ऐसे व्यक्तियों को ऐसी संपत्ति के संबंध में लोगों के एक संघ के रूप में मूल्यांकन नहीं किया जाएगा है से मिलकर संपत्ति है, लेकिन इस तरह के प्रत्येक के शेयर के अनुसार अभिकलन के रूप में संपत्ति से आय में व्यक्ति वर्गों 22 को धारा 25 उसकी कुल आय में शामिल किया जाएगा.
* सेकंड के लिए स्पष्टीकरण. 26 प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1973 द्वारा डाला जाने का प्रस्ताव है. पाठ के लिए बिल की cl.7 देखें.
[1974 वित्त अधिनियम, 1975 के द्वारा और वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

