आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 26

छूट एवं अपवाद

धारा

धारा संख्या

26

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , 1948

वर्ष

छूट एवं अपवाद

छूट एवं अपवाद

छूट एवं अपवाद।

26.(1) उचित सरकार, यदि उसे उचित लगे, तो किसी भी शर्त के अधीन, यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के प्रावधान विकलांग कर्मचारियों को भुगतान योग्य मजदूरी के संबंध में लागू नहीं होंगे।

(2) उचित सरकार, यदि उसे विशेष कारणों से उचित लगे, तो आधिकारिक राजपत्र में सूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि [यदि ऐसी शर्तें हों और] जितनी अवधि वह निर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के प्रावधान या इनमें से कोई भी प्रावधान उन सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो किसी भी अनुसूचित रोजगार में नियुक्त हैं या किसी भी ऐसी स्थानीयता में जहां अनुसूचित रोजगार किया जाता है।

[(2क) उचित सरकार, यदि उसका मत हो कि सामान्यतः किसी अनुसूचित रोजगार में किसी वर्ग के कर्मचारियों को लागू सेवा की शर्तों और नियमों या किसी स्थानीय क्षेत्र के अनुसूचित रोजगार में, [या किसी संस्थान या किसी भाग के अनुसूचित रोजगार में] यह आवश्यक नहीं है कि उन कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए, [या ऐसे कर्मचारियों के लिए जो उक्त संस्थान में कार्यरत हैं] जो इस संबंध में निर्धारित सीमा से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो वह आधिकारिक राजपत्र में सूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो वह लागू करना उचित समझे, यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के प्रावधान या इनमें से कोई भी प्रावधान उन कर्मचारियों के संबंध में लागू नहीं होंगे।]

(3) इस अधिनियम में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो नियोक्ता द्वारा अपने साथ रहने वाले और उस पर आश्रित अपने परिवार के सदस्य को भुगतान योग्य वेतन पर लागू हो।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा में नियोक्ता के परिवार के सदस्य में उसका पति या पत्नी, पुत्र या माता-पिता, भाई या बहन शामिल माना जाएगा।

राज्य संशोधन

मध्य प्रदेश

धारा 26 में उपधारा (2क) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"(2कक) जहां राज्य सरकार का मत हो कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक या उचित है, वह सूचना द्वारा और उसमें निर्दिष्ट की गई ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान का लागू होना किसी भी अनुसूचित रोजगार में सभी या किसी वर्ग के नियोक्ताओं के संबंध में नहीं होगा।" – मध्य प्रदेश अधिनियम संख्या 1961 का 23।

 

महाराष्ट्र

धारा 26 में उप-धारा (2घ) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"बशर्तेकि, इस उपधारा के तहत राज्य सरकार के अधिकार, राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, श्रम आयुक्त द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं।" – महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 1963 का 3

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