नर्इ धारा 50गक का अंत:स्थापन।
नर्इ धारा 50गक का अंत:स्थापन।
26. आय-कर अधिनियम की धारा 50ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2018 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
'50गक. कोट किए गए शेयर से भिन्न शेयर के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य हेतु विशेष उपबंध।-जहां निर्धारिती द्वारा किसी पूंजीगत आस्ति के, जो किसी कंपनी के कोट किए गए शेयर से भिन्न शेयर है, अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अवधारित ऐसे शेयर के उचित बाजार मूल्य से कम है, तो इस प्रकार अवधारित मूल्य, धारा 48 के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा ।
स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कोट किए गए शेयर" से, जहां ऐसे शेयर का कुटेशन कारबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए चालू संव्यवहार पर आधारित है, वहां समय-समय पर नियमितता के साथ किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर कोट किया गया शेयर अभिप्रेत है।'।

