आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 26

सिक्किम राज्य को आयकर अधिनियम के आवेदन

धारा

धारा संख्या

26

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1989

सिक्किम राज्य को आयकर अधिनियम के आवेदन

सिक्किम राज्य को आयकर अधिनियम के आवेदन

सिक्किम राज्य को आयकर अधिनियम के आवेदन

26 गृह मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, नहीं तो 1028 (ई), 7 नवंबर, 1988, और वित्त मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना (राजस्व विभाग के दिनांक ), नहीं तो 148 (ई), अब तक यह सिक्किम राज्य के प्रावधानों में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के प्रारंभ से संबंधित है में 23 फ़रवरी 1989 दिनांक आय आयकर अधिनियम, 1961 अप्रैल, 1990 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष, और आयकर अधिनियम, 1961 को इसी किसी भी कानून के प्रासंगिक पिछले वर्ष से प्रभावी सिक्किम राज्य में प्रवृत्त होंगे, जो तुरंत पहले ऐसे प्रारंभ, सिक्किम राज्य में बल में अप्रैल, 1988 के 1 दिन के साथ और मार्च, 1989 के 31 वें दिन समाप्त होने के साथ शुरुआत पिछले वर्ष के संबंध में प्रभाव है बंद है के लिए कभी नहीं समझा जाएगा, और जारी करेगा लेवी, मूल्यांकन और आयकर संग्रह के प्रयोजनों के लिए या किसी भी दंड अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए या इस तरह के कानून के तहत उक्त उद्देश्यों के किसी भी,, के लिए प्रासंगिक किसी भी अन्य जो भी साथ जुड़ा उद्देश्य, या के लिए प्रवृत्त होना.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1989]

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