आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 25क

किराए के बकाया और वसूल न किए गए किराए के पश्चात्वर्ती प्राप्त होने के संबंध में विशेष उपबंध

धारा

धारा संख्या

25क

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2021

किराए के बकाया और वसूल न किए गए किराए के पश्चात्वर्ती प्राप्त होने के संबंध में विशेष उपबंध

किराए के बकाया और वसूल न किए गए किराए के पश्चात्वर्ती प्राप्त होने के संबंध में विशेष उपबंध

किराए के बकाया और वसूल न किए गए किराए के पश्चात्वर्ती प्राप्त होने के संबंध में विशेष उपबंध

25क. (1) किसी निर्धारिती द्वारा, यथास्थिति, किसी किराएदार से प्राप्त किराए के बकाया या किसी किराएदार से वसूल न किए गए किराए की पश्चात्वर्ती वसूल की गर्इ रकम को उस वित्तीय वर्ष की बाबत जिसमें ऐसा किराया प्राप्त या वसूल किया गया है गृह संपत्ति से आय समझी जाएगी और निर्धारिती की "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन कुल आय में सम्मिलित की जाएगी, चाहे निर्धारिती उस वित्तीय वर्ष में संपत्ति का स्वामी हो या न हो ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किराए की बकाया या वसूल न किए गए किराए की तीस प्रतिशत के बराबर राशि, कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

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