आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 25क

ऐसे मामलों के लिए विशेष उपबंध जहां कटौती के रूप में अनुज्ञात वसूल न किया गया किराया तत्पश्चात् वसूल किया जाए

धारा

धारा संख्या

25क

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1985

ऐसे मामलों के लिए विशेष उपबंध जहां कटौती के रूप में अनुज्ञात वसूल न किया गया किराया तत्पश्चात् वसूल किया जाए

ऐसे मामलों के लिए विशेष उपबंध जहां कटौती के रूप में अनुज्ञात वसूल न किया गया किराया तत्पश्चात् वसूल किया जाए

20 कटौती बाद में एहसास हुआ है के रूप में अचेतन किराया जहां की अनुमति के मामलों के लिए [विशेष प्रावधान.

एक कटौती के उप खंड के खंड (एक्स) के तहत किया गया है कहां 25A. (1) की धारा 24 के संपत्ति से किराए के संबंध में किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में निर्धारिती किसी भी पिछले वर्ष के दौरान बाद में एहसास है और नहीं कर सकते हैं जो एक किरायेदार को जाने निर्धारिती इस तरह किराए के संबंध में किसी भी राशि का एहसास हो गया है, तो एहसास हुआ राशि सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत आय प्रभार्य हो समझा जाएगा और तदनुसार के तहत किसी भी कटौती करने के बिना (आयकर करने का आरोप लगाया धारा 23 या धारा 24 ) निर्धारिती कि वर्ष या नहीं में है कि संपत्ति के मालिक है कि क्या है कि पिछले वर्ष की आय के रूप में.]

 

प्र.20. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1985/01/04.

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