आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 254

अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश

धारा

धारा संख्या

254

अध्याय शीर्षक

अध्याय XX - अपील और संशोधन

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1981

अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश

अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश

अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश.

254 यह ठीक समझे (1) अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए सुनवाई का एक मौका दोनों दलों देने के बाद, इस तरह के आदेश उस पर पारित कर सकते हैं.

(1 ए) [कराधान कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1972 से प्रभावी1973/01/01. इससे पहले यह वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1964/01/04.]

(2) अपीलीय न्यायाधिकरण, रिकॉर्ड से स्पष्ट किसी भी गलती सुधार करने के लिए एक दृश्य के साथ आदेश की तिथि से चार साल के भीतर किसी भी समय, उप - धारा (1) के तहत यह द्वारा पारित किसी भी क्रम में संशोधन हो सकता है और करेगा गलती निर्धारिती या आयकर अधिकारी द्वारा अपने नोटिस में लाया जाता है, तो इस तरह के संशोधन:

अपीलीय न्यायाधिकरण ऐसा करने के अपने इरादे की निर्धारिती को नोटिस दिया गया है जब तक कि एक आकलन बढ़ाने या एक वापसी को कम करने या अन्यथा निर्धारिती की देयता में वृद्धि का असर है जो एक संशोधन, इस उपधारा के तहत नहीं बनाया जाना नहीं होगी और निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर की अनुमति दी है.

(3) अपीलीय न्यायाधिकरण निर्धारिती को और आयुक्त को इस धारा के तहत पारित आदेश की एक प्रति भेजें.

के रूप में प्रदान (4) बचाएँ खंड 256 , अपील पर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1981 के द्वारा संशोधित]

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