अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अपील
32 अपीलीय ट्रिब्यूनल से अपील की.
253.(1) निम्न आदेशों में से किसी से व्यथित कोई निर्धारिती इस तरह के खिलाफ अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेगा आदेश
(क) द्वारा पारित एक आदेश 33 [उपायुक्त (अपील)] 34 [या, जैसा भी मामला हो, एक आयुक्त (अपील)] के तहत 35 [***] 36 [धारा 154], 37 [*** ] खंड 250, 38 [धारा 271, धारा 271A या अनुभाग 272A]; या
(ख) 39 [***]
अनुभाग 263 के तहत एक आयुक्त द्वारा पारित (ग) एक आदेश 40 [या धारा 272A] 41 [***] या अनुभाग 263 के तहत अपने आदेश में संशोधन धारा 154 के तहत उसके द्वारा पारित एक आदेश] 42 [या एक मुख्यमंत्री द्वारा पारित एक आदेश आयुक्त या एक महानिदेशक या अनुभाग 272A के तहत एक निर्देशक.]
(2) आयुक्त सकता है, वह एक द्वारा पारित किसी भी क्रम पर आपत्ति अगर 43 [उपायुक्त (अपील)] 44 [या, जैसा भी मामला हो, एक आयुक्त (अपील)] के तहत 45 [धारा 154 या] खंड 250, प्रत्यक्ष 46 के आदेश के खिलाफ अपील न्यायाधिकरण में अपील करने [आकलन] अधिकारी.
(3) उप - धारा के तहत प्रत्येक अपील (1) या उपधारा (2) के मामले के रूप में, आदेश निर्धारिती को या आयुक्त को भेजी है के खिलाफ अपील करने की मांग की जिस पर तारीख से साठ दिनों के भीतर दायर की जाएगी हो सकता है.
(4) 46 मामले के रूप में [आकलन] अधिकारी या निर्धारिती के आदेश के खिलाफ अपील है कि सूचना प्राप्त होने पर, हो सकता है 43 [उपायुक्त (अपील)] 44 [या, जैसा भी मामला हो सकता है, आयुक्त (अपील)] उप - धारा के तहत पसंद किया गया है (1) या उपधारा (2) अन्य पार्टी द्वारा, बावजूद कि वह प्राप्ति के तीस दिन के भीतर इस तरह के आदेश या उसके किसी भाग के खिलाफ अपील की है नहीं हो सकता है नोटिस की, के आदेश के किसी भी हिस्से के खिलाफ, निर्धारित तरीके से सत्यापित पार आपत्तियों का एक ज्ञापन फाइल 47 [उपायुक्त (अपील)] 44 [या, जैसा भी मामला हो सकता है,
आयुक्त (अपील)], और यह उप - धारा में निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत एक अपील के रूप में अगर इस तरह के ज्ञापन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा का निपटारा किया जाएगा (3).
आयुक्त (अपील)], और यह उप - धारा में निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत एक अपील के रूप में अगर इस तरह के ज्ञापन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा का निपटारा किया जाएगा (3).
(5) अपीलीय न्यायाधिकरण एक अपील को स्वीकार करते हैं या यह कि संतुष्ट है (3) या उपधारा (4), यदि उपधारा में निर्दिष्ट प्रासंगिक अवधि की समाप्ति के बाद पार आपत्तियों का एक ज्ञापन दाखिल करने की अनुमति दे सकता उस अवधि के भीतर इसे पेश नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था.
(6) अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा और निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा और उपधारा (2) या पार आपत्तियों का एक ज्ञापन में निर्दिष्ट एक अपील के मामले में छोड़कर संदर्भित करेगा उप - धारा में करने के लिए (4), का एक शुल्क के साथ किया 48 [दो सौ रुपये].
प्र.32. नियम 47 (1) और पर्चा नग 36 और 36A देखें.
प्र.33. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "अपीलीय सहायक आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.34. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
35. "उप - धारा (2) धारा 131 की," प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1989 से प्रभावी1989/01/04.
प्र.36. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला 1964/06/10.
प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए 37. "खंड 246A," अधिनियम, 1989 से प्रभावी1989/01/04. इससे पहले, यह प्रत्यक्ष कर कानून में एक ही तिथि से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1987, द्वारा डाला गया था.
प्र.38. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा "या अनुभाग 271" अधिनियम, 1975 से प्रभावी के लिए एवजी 1976/01/04.
प्र.39. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1984/01/10. पहले अपनी चूक, 1964/06/10 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1964, से पहले संशोधन किया गया था जो खंड (ख), तत्कालीन वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा 10-7 से प्रभावी करने के लिए : -1978 और फिर 1976/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975, से, नीचे के रूप में खड़ा था
"(ख) धारा 154 के तहत एक निरीक्षण सहायक आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश, या"
प्र 40 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
41. "या अनुभाग 285A के तहत" वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1988/01/04. छोड़े गए शब्दों पहले प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा डाला गया अधिनियम, 1964 से प्रभावी 1964/06/10.
प्र.42. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र 43 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "अपीलीय सहायक आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.44. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
प्र.45. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला 1964/06/10.
प्र.46.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.47. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "अपीलीय सहायक आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र 48 1981/01/06 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1981, द्वारा "१२५ रूपए" के लिए एवजी, "१२५ रूपए" कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम द्वारा "सौ रुपए" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था , 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

