अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अपील
अपीलीय ट्रिब्यूनल से अपील की.
253. (1) निम्न आदेशों में से किसी से व्यथित कोई निर्धारिती इस तरह के खिलाफ अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेगा आदेश
(ए) की उपधारा (2) के तहत एक अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश खंड 131 , धारा 154 , खंड 250 या अनुभाग 271 ; या
(ख) के तहत एक निरीक्षण सहायक आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश धारा 154 या की उप - धारा (2) धारा 274 ; या
(सी) के तहत एक आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश खंड 263 या के तहत खंड 285A या के तहत उसके द्वारा पारित एक आदेश धारा 154 के तहत अपने आदेश में संशोधन के अनुभाग 263 .
वह नीचे एक अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा पारित किसी भी क्रम वस्तुओं (2) यदि आयुक्त, मई धारा 154 या खंड 250 , आदेश के खिलाफ अपील न्यायाधिकरण में अपील करने का आयकर अधिकारी को निर्देशित.
(3) उप - धारा के तहत प्रत्येक अपील (1) या उपधारा (2) के मामले के रूप में, आदेश निर्धारिती को या आयुक्त को भेजी है के खिलाफ अपील करने की मांग की जिस पर तारीख से साठ दिनों के भीतर दायर की जाएगी हो सकता है.
जैसा भी मामला हो (4) आयकर अधिकारी या निर्धारिती, अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील उपधारा के तहत पसंद किया गया है कि सूचना मिलने पर (1) या उपधारा (2) अन्य पार्टी द्वारा, बावजूद कि वह के किसी भी हिस्से के खिलाफ निर्धारित तरीके से सत्यापित पार आपत्तियों का एक ज्ञापन, फ़ाइल, सूचना प्राप्ति के तीस दिन के भीतर इस तरह के आदेश या उसके किसी भाग के खिलाफ अपील की है नहीं हो सकता है यह उप - धारा में निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत एक अपील के रूप में अगर अपीलीय सहायक आयुक्त, और इस तरह के ज्ञापन के क्रम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा का निपटारा किया जाएगा (3).
(5) अपीलीय न्यायाधिकरण एक अपील को स्वीकार करते हैं या यह कि संतुष्ट है (3) या उपधारा (4), यदि उपधारा में निर्दिष्ट प्रासंगिक अवधि की समाप्ति के बाद पार आपत्तियों का एक ज्ञापन दाखिल करने की अनुमति दे सकता उस अवधि के भीतर इसे पेश नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था.
(6) अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा और निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा और उपधारा (2) या पार आपत्तियों का एक ज्ञापन में निर्दिष्ट एक अपील के मामले में छोड़कर संदर्भित करेगा उप - धारा में करने के लिए (4), के साथ किया 1 [१२५ रुपए का शुल्क].
1 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1971/01/04.
[वित्त अधिनियम, 1974 के द्वारा संशोधित]

