अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अपील
अपीलीय ट्रिब्यूनल से अपील की.
253. * (1) निम्न आदेशों में से किसी से व्यथित कोई निर्धारिती इस तरह के खिलाफ अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेगा आदेश
(एक) एक अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश 1 [या, जैसा भी मामला हो, एक आयुक्त (अपील)] उप - धारा के तहत (2) के खंड 131 , धारा 154 , खंड 250 3 [या अनुभाग 271 , अनुभाग 271A या अनुभाग 272A ]; या
(ख) के तहत एक निरीक्षण सहायक आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश धारा 154 या 4 { 5 [ अनुभाग 272A }]; या
(सी) के तहत एक आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश खंड 263 1 [या के तहत खंड 272A ] या के तहत खंड 285A या के तहत उसके द्वारा पारित एक आदेश धारा 154 के तहत अपने आदेश में संशोधन के अनुभाग 263 .
(2) * वह एक अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा पारित किसी भी क्रम पर आपत्ति अगर आयुक्त, मई 2 [जैसा भी मामला हो या,, एक आयुक्त (अपील)] के तहत धारा 154 या खंड 250 , के लिए आयकर अधिकारी को निर्देशित आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अपील.
(3) उप - धारा के तहत प्रत्येक अपील (1) या उपधारा (2) के मामले के रूप में, आदेश निर्धारिती को या आयुक्त को भेजी है के खिलाफ अपील करने की मांग की जिस पर तारीख से साठ दिनों के भीतर दायर की जाएगी हो सकता है.
† मामले के रूप में (4) आयकर अधिकारी या निर्धारिती, अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील है कि सूचना प्राप्त होने पर, हो सकता है 2 [मामले के रूप में या, आयुक्त (अपील) हो सकता है] उप - धारा (1) या उपधारा के तहत पसंद किया गया है (2) अन्य पार्टी द्वारा, बावजूद कि वह नोटिस, फ़ाइल की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर इस तरह के आदेश या उसके किसी भाग के खिलाफ अपील की है नहीं हो सकता है अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश के किसी भी हिस्से के खिलाफ निर्धारित ढंग से सत्यापित पार आपत्तियों का एक ज्ञापन, 2 [जैसा भी मामला हो या,, आयुक्त (अपील)] और इस तरह के ज्ञापन अपीलीय द्वारा का निपटारा किया जाएगा ट्रिब्यूनल यह उप खंड में निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत एक अपील के रूप में अगर (3).
(5) अपीलीय न्यायाधिकरण एक अपील को स्वीकार करते हैं या यह कि संतुष्ट है (3) या उपधारा (4), यदि उपधारा में निर्दिष्ट प्रासंगिक अवधि की समाप्ति के बाद पार आपत्तियों का एक ज्ञापन दाखिल करने की अनुमति दे सकता उस अवधि के भीतर इसे पेश नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था.
(6) अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा ‡ और निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा और, एक अपील के मामले में छोड़कर उप - धारा (2) या पार आपत्तियों का एक ज्ञापन में करने के लिए भेजा जाएगा उपधारा में निर्दिष्ट (4), के साथ किया 3 [१२५ रुपए का शुल्क].
1 बाद में अधिसूचित होने के लिए एक तारीख से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 3977, द्वारा डाला.
(3) कराधान कानून (संशोधन) द्वारा शब्द और अंक "या अनुभाग 271A" अधिनियम, 1975, के लिए एवजी से प्रभावी 1976/01/04.
(4) कराधान कानून (संशोधन) द्वारा शब्द और अंक "या अनुभाग 271A" अधिनियम, 1975 से प्रभावी के लिए एवजी, एवजी 1976/01/04 .., अभिव्यक्ति के लिए "धारा 274 की उपधारा 2".
5 . "खंड" 272A "बाद में अधिसूचित होने के लिए एक तारीख से प्रभावी, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा रखे जाएँगे.
* देखें नियम 47 (1).
1 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
प्र.20. बाद में अधिसूचित होने के लिए एक तारीख से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977, द्वारा डाला.
(3) कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.
* देखें नियम 47 (1).
† नियम 47 देखें (2) और फार्म सं 36A.
‡ फार्म सं 36 देखें.
[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा यथा संशोधित]

