आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 253

अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अपील

धारा

धारा संख्या

253

अध्याय शीर्षक

अध्याय XX - अपील और संशोधन

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अपील

अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अपील
62 अपीलीय ट्रिब्यूनल से अपील की.
63 253.(1) निम्न आदेशों में से किसी से व्यथित कोई निर्धारिती इस तरह के खिलाफ अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेगा आदेश
(क) द्वारा पारित एक आदेश 64 [उपायुक्त (अपील)] 64a [अक्टूबर, 1998 के 1 दिन पहले] 65 [या, जैसा भी मामला हो, एक आयुक्त (अपील)] के तहत 66 [***] 67 [धारा 154], 68 [***] खंड 250, 69 [धारा 271, धारा 271A या अनुभाग 272A]; या
             70 [(ख) जून के 30 वें दिन के बाद खंड 132 या खाते की किताबें, अन्य दस्तावेज या अनुभाग 132a के तहत मांग किसी भी संपत्ति के तहत शुरू की खोज के संबंध में खंड 158BC के एक खंड के अधीन अधिकारी का आकलन (ग),, द्वारा पारित एक आदेश , 1995, लेकिन जनवरी, 1997 के 1 दिन पहले; या]
अनुभाग 263 के तहत एक आयुक्त द्वारा पारित (ग) एक आदेश 71 [या धारा 272A] 72 [***] या अनुभाग 263 के तहत अपने आदेश में संशोधन धारा 154 के तहत उसके द्वारा पारित एक आदेश] 73 [या एक मुख्यमंत्री द्वारा पारित एक आदेश आयुक्त या एक महानिदेशक या अनुभाग 272A के तहत एक निर्देशक.]
(2) आयुक्त सकता है, वह एक 74 [उपायुक्त (अपील)] द्वारा पारित किसी भी क्रम पर आपत्ति अगर 74a [1 अक्टूबर के दिन से पहले, 1998] 75 [या, जैसा भी मामला हो, एक आयुक्त (अपील) ] के तहत 76 [धारा 154 या] खंड 250, प्रत्यक्ष 77 [आकलन] अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील न्यायाधिकरण में अपील करने.
(3) उप - धारा के तहत प्रत्येक अपील (1) या उपधारा (2) के मामले के रूप में, आदेश निर्धारिती को या आयुक्त को भेजी है के खिलाफ अपील करने की मांग की जिस पर तारीख से साठ दिनों के भीतर दायर की जाएगी हो सकता है:
78 [शब्द "साठ दिनों" शब्द "तीस दिनों" के लिए के रूप में यदि उप - धारा की धारा के तहत किसी भी अपील (बी) के संबंध में (1), इस उपधारा के प्रभावी होंगे बशर्ते कि प्रतिस्थापित किया गया था.]
(4) 79 मामले के रूप में [आकलन] अधिकारी या निर्धारिती के आदेश के खिलाफ अपील है कि सूचना प्राप्त होने पर, हो सकता है 80 [उपायुक्त (अपील)] 81 [या, जैसा भी मामला हो सकता है, आयुक्त (अपील)] उप - धारा (1) या उपधारा के तहत पसंद किया गया है (2) अन्य पार्टी द्वारा, हो सकता है, वह इस तरह के आदेश या उसके किसी भाग के खिलाफ अपील की है नहीं हो सकता है कि बावजूद; सूचना प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, के आदेश के किसी भी हिस्से के खिलाफ, निर्धारित तरीके से सत्यापित पार आपत्तियों का एक ज्ञापन फाइल 80 [उपायुक्त (अपील)] 81 [या, जैसा भी मामला हो, आयुक्त (अपील)], और यह उप - धारा में निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत एक अपील के रूप में अगर इस तरह के ज्ञापन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा का निपटारा किया जाएगा (3).
(5) अपीलीय न्यायाधिकरण एक अपील को स्वीकार करते हैं या यह कि संतुष्ट है (3) या उपधारा (4), यदि उपधारा में निर्दिष्ट प्रासंगिक अवधि की समाप्ति के बाद पार आपत्तियों का एक ज्ञापन दाखिल करने की अनुमति दे सकता उस अवधि के भीतर इसे पेश नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था.
82 [(6) अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा और चाहे करेगा, अक्तूबर, 1998 के 1 दिन या उसके बाद, बना एक अपील के मामले में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा इससे संबंधित मूल्यांकन कार्यवाही की दीक्षा की तारीख,, की एक शुल्क के साथ किया -
(क) निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना रूप निर्धारिती की कुल आय, अपील से संबंधित है, जो करने के मामले में, एक लाख रुपये या इससे कम है, पांच सौ रुपए है, जहां
(ख) पूर्वोक्त रूप में गणना निर्धारिती की कुल आय, अपील से संबंधित है, जो करने के मामले में एक सौ से अधिक हजार रुपए है लेकिन जहां नहीं दो सौ से अधिक हजार रुपये, एक हजार पांच सौ रुपये,
             (ग) जहां अपील संबंधित है, जो मामले में उक्त के रूप में गणना निर्धारिती की कुल आय, दो सौ से अधिक हजार रुपए का मूल्यांकन आय का एक फीसदी, दस हजार रुपये की एक अधिकतम के अधीन है:
बशर्ते ऐसी कोई शुल्क उप - धारा (2) या उपधारा में निर्दिष्ट पार आपत्तियों का एक ज्ञापन में निर्दिष्ट एक अपील के मामले में देय होगा कि (4).
(7) की मांग के रहने के लिए एक आवेदन पर पांच सौ रुपये का एक शुल्क के साथ किया जाएगा.]

 

62 अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील की फॉर्म और पार आपत्तियों के फार्म के लिए नियम 47 (1) और पर्चा नग 36 और 36A देखें.
            63 रूपये       आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए: निर्देश भी देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
64 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "अपीलीय सहायक आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
64a.      वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1998/01/10.
65.{{/1}वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07
             66. "उप - धारा (2) धारा 131 की," प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1989 से प्रभावी1989/01/04.
6प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा डाला प्रभावी 1964/06/10.
             68. "खंड 246A," प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1989 से प्रभावी1989/01/04. इससे पहले, यह प्रत्यक्ष कर कानून में एक ही तिथि से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1987, द्वारा डाला गया था.
            ६९.        कराधान कानून (संशोधन) द्वारा "या अनुभाग 271" अधिनियम, 1975 से प्रभावी के लिए एवजी 1976/01/04.
            70         आयकर (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1997 से प्रभावी 1997/01/01. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, खंड (ख), 1995/01/07 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1995, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में पढ़ें:
"(ख) एक अनुभाग 158BC के खंड (ग) के तहत एक निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश, या".
इससे पहले खंड (ख) प्रत्यक्ष कर 1964/06/10 से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1964, 1976/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 के द्वारा संशोधित किया गया था, वित्त (नं. 2) अधिनियम 1977, 1978/10/07 से प्रभावी और बाद में कराधान कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1984 से प्रभावी1984/01/10.
            ७१.        कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
72. "या अनुभाग 285A के तहत" वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1988/01/04. छोड़े गए शब्दों पहले प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा डाला गया से प्रभावी 1964/06/10.
            73         प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
             74a.      वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1998/01/10.
            ७५.        वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
७६.प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा डाला प्रभावी 1964/06/10.
77 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
७८.वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा डाला 1995/01/07.
79 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
80Ibid "अपीलीय सहायक आयुक्त", के लिए एवजी.
            81         वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
82 उप - धारा (6) वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 तक प्रभावी लिए एवजी 1998/01/10. पहले अपने प्रतिस्थापन 1971/01/04 से प्रभावी, उप - धारा (6), कराधान कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1970, को, 1981/01/06 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1981, और वित्त अधिनियम, 1992 , 1992/01/06 से प्रभावी और बाद में नीचे के रूप में पढ़ा 1992/01/06 wref वित्त अधिनियम, 1993, द्वारा प्रतिस्थापित में:
                        "(6) अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा और निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा और करेगा, चाहे तारीख से की, जून, 1992 के 1 दिन के बाद किए एक अपील के मामले में इससे संबंधित मूल्यांकन कार्यवाही की दीक्षा, का एक शुल्क के साथ किया -
(क) जहां अपील संबंधित है, जो मामले में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा गणना रूप निर्धारिती की कुल आय एक लाख रुपये या उससे कम है, दो सौ और पचास रुपये है;
(ख) अपील संबंधित है, जो मामले में उक्त के रूप में गणना निर्धारिती की कुल आय से अधिक एक लाख रुपए, एक हजार और पांच सौ रुपए कहां है:
ऐसी कोई शुल्क उप - धारा (2) या उपधारा में निर्दिष्ट पार आपत्तियों का एक ज्ञापन में निर्दिष्ट एक अपील के मामले में देय होगा बशर्ते कि (4). "
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